उत्तरप्रदेश

11 वर्ष की बच्ची को मिला इंसाफ, आरोपी को फांसी

जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मडिय़ाहू थाना क्षेत्र में एक 11 वर्ष की बच्ची के साथ रेप और बाद में हत्या कर दी गई थी। मामले की सुनवाई उपरंात अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को 10 हजार रुपये के जुर्माने के साथ ही फंसी की सजा सुनाई है। जिसके बाद परिजनों ने माना कि आज उन्हे न्याय मिला है।

जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मडिय़ाहू थाना क्षेत्र में एक 11 वर्ष की बच्ची के साथ रेप और बाद में हत्या कर दी गई थी। मामले की सुनवाई उपरंात अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को 10 हजार रुपये के जुर्माने के साथ ही फंसी की सजा सुनाई है। जिसके बाद परिजनों ने माना कि आज उन्हे न्याय मिला है।

मामले के सम्बंध में मिली जानकारी के अनुसार मड़ियाहूं थाना क्षेत्र में 6 अगस्त 2020 को सायं 800 बजे एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि चंदौली निवासी आरोपी बाल गोविन्द ने 11 वर्षीय को टाफी देने बहाने ले गया और उसके साथ बालातकार किया था।

बताया गया है कि उसके साथ उसकी छोटी बहन भी थी जिसे आरोपी ने घर भेज दिया था और बडी बहन जो 11 वर्ष की थी उसे मक्के के खेत में लेजाकर उसके साथ बलातकार किया।

बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। वही पहचान छिपाने के लिए उस पर एसिड डाल दिया था। इस जघन्य अपराध को जिसने भी देखा उसके आंखेां से आंसू निकल आया था।

इस मामले के बाद पूरे इलाके में आरोपी को पकडने तथा उसे सजा देने के लिए आंदोलन शुरू हो गये थे। जिस पर आरोपी को पुलिस ने पकड लिया और चार्जसीट तैयार कर न्यायालय में पेश कर दिया था।

नवंबर 2020 को कोर्ट ने आरोपी पर आरोप तय कर दिया गया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 6 मार्च को पूरी कर ली थी।

बताया गया है कि छोटी बहन और दुकानदार की गवाही पर कोर्ट ने बाल मुकुंद को दोषी मानते हुए सजा का निर्धारण किया गया। सात महीने में ही फैसला सुनाकर बच्ची को इंसाफ दे दिया।

अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रथम रवि यादव ने आरोपी को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

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