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Debit और Credit Cards के Online Transaction पर आज से हुआ है बड़ा बदलाव, जानिए क्या हैं RBI के नए नियम

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:14 AM GMT
Debit और Credit Cards के Online Transaction पर आज से हुआ है बड़ा बदलाव, जानिए क्या हैं RBI के नए नियम
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ATM यूजर्स ध्‍यान दें। Debit Card और Credit Card से जुड़े नए नियम 16 मार्च, सोमवार से लागू हो चुके हैं। इन नियमों के प्रभावी होने के बाद

ATM यूजर्स ध्‍यान दें। Debit Card और Credit Card से जुड़े नए नियम 16 मार्च, सोमवार से लागू हो चुके हैं। इन नियमों के प्रभावी होने के बाद Debit Card और Credit Card की सेवाओं में बड़ा बदलाव आएगा। यदि आपने 15 मार्च तक इन कार्ड्स का उपयोग कुछ चुनिंदा ट्रांजेक्‍शन Transactionsके लिए नहीं किया है, तो 16 मार्च से ये कार्ड डिसेबल Disable हो जाएंगे। इसलिए यदि आप इन दिनों नया Debit Card या Credit Card लेने जा रहे हैं तो ध्‍यान रखें, आपको इन नए नियमों के अनुसार अपने Card कार्ड का इस्‍तेमाल करना होगा। यदि आपको 16 मार्च के बाद से कार्ड का इस्‍तेमाल विदेशों में करना है तो आप कस्‍टमर केयर से बात करके या फिर Mobile App मोबाइल ऐप या Website वेबसाइट के माध्‍यम से भी इस Service को दोबारा शुरू कर सकते हैं।

नए ATM, Credit Card के यूजर्स को यह करना होगा यदि आप कोई नया ATM या Credit Card बनवाने या इसके लिए एप्‍लाय करने जा रहे हैं तो कार्ड प्राप्‍त होने पर आपको आवश्‍यक्‍ता पड़ने पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्‍शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन, कॉटेक्‍टलेस ट्रांजेक्‍शन International Transactions, Online Transactions, Contactless Transactions को स्‍वयं ही इनेबल Enable करना होगा। कांटेक्‍टलेस ट्रांजेक्‍शन Contactless Transaction वह ट्रांजेक्‍शन होता है जो कि RFID तकनीक से डेबिट Debit अथवा क्रेडिट कार्ड Credit Card से किया जाता है। इन सबके बीच यूजर्स अपनी सुविधा के अनुसार मोबाइल ऐप, नेट बैंकिंग, एटीएम, आईवीआर Mobile App, Net Banking, ATM, IVR के माध्‍यम से इन सेवाओं को चालू या बंद कर सकते हैं। वे अपनी आवश्‍यक्‍ता के अनुसार ट्रांजेक्‍शन की लिमिट भी स्‍वयं तय कर सकते हैं।

कार्डधारक कर सकेंगे अपने ट्रांजेक्‍शन की सीमा तय कार्ड इश्यू करने वाली कंपनियों को कार्ड होल्डर्स को हर प्रकार के ट्रांजेक्‍शन की लिमिट तय करने की सुविधा मिलेगी। इसके दायरे में Domestic and International, POS डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, पीओएस/ ATMs/ online transactions / contactless transactions आदि शामिल हैं।

नियम बदलने के पीछे यह है मुख्‍य उद्देश्‍य RBI आरबीआई ने नियमों में यह बदलाव मुख्‍य रूप में सुरक्षा बढ़ाने की दृष्टि के चलते किया है। ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर काबू करने के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नए नियम सोमवार से लागू हो जाएंगे। मालूम हो कि गत जनवरी में भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank Of India (RBI) ने यूजर्स की सुविधाओं में सुधार और डेबिट व क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले ट्रांजेक्‍शन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए नियम जारी किए थे। इन नियमों से डेबिट और क्रेडिट कार्ड Debit, Credit Cards के दुरुपयोग को रोकने में भी काफी हद तक मदद मिलेगी।

पहले और अब की व्‍यवस्‍था में यह होगा फर्क RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि कार्ड जारी करने / पुनः जारी करने के समय भारत में एटीएम और PoS टर्मिनलों पर केवल घरेलू कार्ड लेनदेन की अनुमति दें। इंटरनेशन ट्रांजेक्‍शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन, कांटेक्‍टलेस ट्रांजेक्‍शन के लिए ग्राहकों को अपने कार्ड पर अलग से सेवाओं को इनेबल करवाना होगा।

चूंकि ये नियम 16 ​​मार्च से नए कार्ड के लिए लागू होंगे इसलिए ऐसे में पुराने कार्ड वाले ग्राहक यह तय कर सकते हैं कि इनमें से किसी भी सुविधा को डिसेबल करना है या नहीं। मौजूदा नियमों के अनुसार, ये सेवाएं कार्ड के साथ अपने आप आती थीं, लेकिन अब यह ग्राहक के अनुरोध पर ही शुरू की जाएंगी।

RBI ने बैंकों को दिया सात दिन का समय डेबिट या क्रेडिट कार्ड ग्राहक जिन्होंने अभी तक कार्ड से कोई ऑनलाइन लेन-देन, कांटेक्‍सलेस ट्रांजेक्‍शन या अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन नहीं किया है, तो कार्ड पर ये सेवाएं 16 मार्च से स्वतः बंद हो जाएंगी। RBI रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों को मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग का विकल्प उपलब्ध कराने और लिमिट को इनेबल करने के लिए सात दिन का समय दिया है।

बैंक इस स्थिति में ग्राहक को भेजेंगे SMS यदि ग्राहक कार्ड की स्थिति में कोई बदलाव करता है, तो बैंक ग्राहक को एसएमएस / ईमेल के माध्यम से सूचित करेगा और सूचना भेजेगा। कार्ड जारीकर्ता बैंकें सभी प्रकार के लेन-देन के लिए सभी कार्डधारकों को ट्रांजेक्‍शन / बंद करने और सेट करने / संशोधित करने (कुल कार्ड सीमा के भीतर) के लिए प्रदान करेंगी। इसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, PoS / एटीएम / ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन / आदि प्रकार के उपयोग शामिल हैं। हालांकि, प्रीपेड गिफ्ट कार्ड और बड़े पैमाने पर ट्रांज़िट सिस्टम में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रावधान यहां अनिवार्य नहीं हैं।

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