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How to Withdraw PF Amount Online: मोबाइल से PF कैसे निकाले 2026

PF Amount Online Kaise Nikale, How to Withdraw PF Amount Online 2026, Mobile Se PF Kaise Nikale, Mobile Se PF Nikalne Ka Tarika: क्या आप अपनी कंपनी छोड़ चुके हैं या आपको अचानक पैसों की जरूरत (Emergency) पड़ गई है? वर्ष 2026 में अपने पीएफ (Provident Fund) का पैसा निकालना बहुत आसान हो गया है। अब आपको दफ्तरों के चक्कर काटने या किसी एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं है। ईपीएफओ (EPFO) के डिजिटल पोर्टल की मदद से आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से पीएफ विड्रॉल के लिए ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। इस लेख में हम 2026 के नए नियमों के साथ PF Withdrawal Ki Update की पूरी प्रक्रिया स्टेप-बाय-स्टेप जानेंगे।
PF निकालने के लिए जरूरी योग्यता और डॉक्यूमेंट्स (PF Withdrawal News In Hindi, PF Withdrawal Latest Update)
ऑनलाइन पीएफ निकालने के लिए आपके पास कुछ चीजों का होना अनिवार्य है, अन्यथा आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है:
- Active UAN Number: आपका यूएएन नंबर सक्रिय होना चाहिए।
- Aadhaar Linked: आपका आधार कार्ड यूएएन से लिंक होना चाहिए।
- Verified KYC: पैन कार्ड और बैंक अकाउंट (IFSC कोड के साथ) अपडेट होना चाहिए।
- Mobile Number: आधार से लिंक मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए (OTP के लिए)।
- Bank Proof: चेकबुक या बैंक पासबुक की साफ फोटो (नाम प्रिंटेड होना चाहिए)।
Mobile Se PF Kaise Nikale? Step-by-Step प्रोसेस 2026 (PF Withdrawal Online News In Hindi, PF Withdrawal Online Ki Khabar)
पीएफ निकालने के लिए नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले Unified Member Portal (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) पर जाएं।
- अपना UAN Number, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करें।
- मेनू में 'Online Services' पर जाएं और 'CLAIM (FORM-31, 19, 10C & 10D)' पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर अपने बैंक अकाउंट के आखिरी 4 अंक डालकर 'Verify' करें।
- अब 'Proceed for Online Claim' पर क्लिक करें।
- यहाँ 'I want to apply for' सेक्शन में अपना उद्देश्य चुनें (जैसे: PF Advance या Full Settlement)।
- अपना पता भरें और चेकबुक/पासबुक की फोटो अपलोड करें।
- अंत में 'Get Aadhaar OTP' पर क्लिक करें और ओटीपी डालकर सबमिट करें।
सबमिट करने के बाद आपको एक 'Tracking ID' मिलेगी, जिससे आप अपने क्लेम का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
PF Withdrawal Ke Liye Kaun Sa Form Bhare? (Form 19, 31, 10C)
अक्सर लोग गलत फॉर्म भरने की वजह से अपना पीएफ नहीं निकाल पाते। जानिए कौन सा फॉर्म कब काम आता है:
| फॉर्म का नाम | उपयोग (Purpose) |
|---|---|
| Form 31 | नौकरी करते हुए 'Advance PF' निकालने के लिए (बीमारी, शादी, घर आदि)। |
| Form 19 | नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद 'Full PF Settlement' (पीएफ का पूरा पैसा) के लिए। |
| Form 10C | पेंशन (Pension) का पैसा निकालने के लिए (सिर्फ नौकरी छोड़ने के बाद)। |
2026 में PF विड्रॉल के नए नियम और टैक्स (PF Withdrawal Online Nikalne Ka Tarika, PF Withdrawal Online Kaise Nikalte Hai)
2026 में ईपीएफओ ने कुछ नियमों में बदलाव किया है:
- TDS Rule: यदि आप 5 साल की सर्विस से पहले 50,000 रुपये से अधिक निकालते हैं और पैन कार्ड लिंक नहीं है, तो 20% टीडीएस कटेगा। पैन लिंक होने पर यह 10% होगा।
- Time Limit: अब ऑनलाइन क्लेम का पैसा 3 से 7 वर्किंग डेज के भीतर बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है।
- Medical Advance: बीमारी के लिए पीएफ निकालने पर अब किसी अस्पताल के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती, आप सेल्फ-डिक्लेरेशन से पैसे निकाल सकते हैं।
उमंग ऐप (Umang App) Se PF Kaise Nikale?
यदि आप वेबसाइट का उपयोग नहीं करना चाहते, तो 'Umang App' सबसे सरल तरीका है:
- ऐप स्टोर से Umang App डाउनलोड करें और 'EPFO' सर्च करें।
- 'Request for Advance (Form-31)' पर क्लिक करें।
- यूएएन नंबर डालें और ओटीपी से लॉगिन करें।
- अपनी बैंक डिटेल और विड्रॉल का कारण भरकर क्लेम सबमिट करें।
Frequently Asked Questions (FAQs) - पीएफ विड्रॉल गाइड
1. PF का पैसा बैंक अकाउंट में आने में कितना समय लगता है?
आमतौर पर क्लेम सबमिट होने के बाद 3 से 10 दिनों के भीतर पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। 2026 में यह प्रक्रिया और भी तेज हो गई है।
2. क्या बिना कंपनी को बताए पीएफ निकाल सकते हैं?
हाँ, यदि आपका यूएएन आधार से लिंक है और केवाईसी (KYC) पूरी है, तो आपको कंपनी से साइन कराने या पूछने की जरूरत नहीं है। आप सीधे ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं।
3. PF क्लेम रिजेक्ट होने के मुख्य कारण क्या हैं?
चेकबुक/पासबुक की धुंधली फोटो, बैंक अकाउंट नंबर या IFSC कोड में गलती, और यूएएन में नाम और आधार में नाम का अलग होना क्लेम रिजेक्ट होने के मुख्य कारण हैं।
4. नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद पूरा पीएफ निकाल सकते हैं?
पूरा पीएफ (Form 19 & 10C) निकालने के लिए आपको नौकरी छोड़ने के कम से कम 2 महीने (60 दिन) तक बेरोजगार रहना अनिवार्य है।
5. क्या आधार के बिना पीएफ निकाल सकते हैं?
2026 के नियमों के अनुसार, बिना आधार लिंक किए ऑनलाइन पीएफ निकालना अब संभव नहीं है। ऑफलाइन फॉर्म के लिए भी आधार अनिवार्य कर दिया गया है।
निष्कर्ष (Conclusion)
पीएफ का पैसा आपकी मेहनत की कमाई और भविष्य की सुरक्षा है। इसे तभी निकालें जब आपको बहुत अधिक आवश्यकता हो। 2026 की ऑनलाइन प्रक्रिया ने इसे बहुत ही पारदर्शी और सुरक्षित बना दिया है। ऊपर दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप बिना किसी गलती के अपना पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। अपनी केवाईसी और मोबाइल नंबर हमेशा अपडेट रखें ताकि क्लेम में कोई बाधा न आए।




