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नए टेलिकॉम कानून में बदलाव: गलत तरीके से सिम खरीदी तो 50 लाख जुर्माना, 3 साल की सजा! जानिए नए नियम में क्या कुछ बदला...

Telecommunication Act 2023
Telecommunication Act 2023: 26 जून से भारत में नया 'टेलिकॉम्युनिकेशन एक्ट 2023' लागू हो गया है। इस कानून में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनका असर देश के हर नागरिक पर पड़ेगा। नए कानून के तहत अब एक व्यक्ति 9 से अधिक सिम कार्ड जीवन भर नहीं ले सकेगा, गलत तरीके से सिम लेने पर तीन साल की जेल और 50 लाख रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इनके अलावा कंपनियां ग्राहकों को बिना उनकी सहमति के प्रमोशनल मैसेज नहीं भेज सकेंगी। आइए जानते हैं कि इस नए कानून में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं:
सिम कार्ड की खरीद पर रोक
- अब कोई भी भारतीय नागरिक जीवन भर में 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा।
- जम्मू-कश्मीर (J&K) और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे।
- इससे ज्यादा सिम लेने पर पहली बार 50,000 रुपए और इसके बाद हर बार 2 लाख रुपए का जुर्माना होगा।
- गलत तरीके से सिम लेने पर 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
ग्राहकों की सहमति जरूरी
- अब कंपनियां ग्राहकों को बिना उनकी सहमति के प्रमोशनल मैसेज नहीं भेज सकेंगी।
- ग्राहकों को पहले अपनी सहमति देनी होगी, तभी उन्हें विज्ञापन और प्रमोशनल मैसेज भेजे जा सकेंगे।
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का अधिकार
नए कानून के तहत, टेलिकॉम कंपनियों को एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा। इस मैकेनिज्म के जरिए ग्राहक अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे।
यह कानून 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 को बदल देगा। साथ ही TRAI एक्ट 1997 में भी संशोधन करेगा। नए कानून में टेलिकॉम स्पेक्ट्रम के एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन का प्रावधान है। इससे सेवाओं की शुरुआत में तेजी आएगी। माना जा रहा है कि इस नए कानून से अमेरिकी बिजनेसमैन इलॉन मस्क की स्टारलिंक जैसी विदेशी कंपनियों को फायदा होगा। वहीं, जियो को इससे नुकसान हो सकता है।
Aaryan Puneet Dwivedi
Aaryan Puneet Dwivedi is a senior editor and an experienced journalist who has been active in the news industry since 2013. He has extensive experience covering and editing news across multiple fields, including politics, national and international affairs, sports, technology, business, and social issues. He is a state-level accredited journalist recognized by the Madhya Pradesh government. Known for his in-depth understanding of news and current affairs, he focuses on delivering accurate, reliable, and reader-friendly information across all major news categories.




