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इस नई Scheme पर करोड़ों का इनाम दे रही है सरकार, ग्राहकों की होगी बल्ले-बल्ले

नई दिल्ली: सामान खरीदने के बाद बिल फाड़ देना आम आदत है. लेकिन अब आप अपने सभी बिलों को संभाल कर रखना शुरू कर दीजिए. क्योंकि अब सरकार इन्हीं बिलों के आधार पर आपको इनाम दे रही है. केंद्र सरकार गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) को बढ़ावा देने के लिए नई योजना लेकर आई है. नए GST लॉटरी योजना के तहत 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक का इनाम दिया जाएगा. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के सदस्य जॉन जोसफ ने ये जानकारी दी है.
CBIC सदस्य ने बताया कि हम एक नई लॉटरी सिस्टम लेकर आए हैं. जीएसटी के तहत प्रत्येक बिल पर ग्राहक लॉटरी जीत सकेंगे. इसका ड्रॉ निकाला जाएगा. लॉटरी का मूल्य इतना ऊंचा है कि ग्राहक यही कहेगा कि 28 फीसदी की बचत नहीं करने पर मेरा पास 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये जीतने का मौका होगा. विभाग का मानना है कि इस लॉटरी योजना के तहत ग्राहकों को बिल के प्रति सजग करन है. इसके साथ ही जीएसटी में धांधली करने वालों पर नकेल कसने में भी मदद मिलने की उम्मीद है.
इनाम जीतने का ये होगा तरीका मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि स्कीम के तहत खरीदारी के बिलों को पोर्टल में अपलोड करना होगा. लॉटरी ड्रॉ कंप्यूटर प्रणाली के जरिए ऑटोमेटिक होगा. विजेताओं को इसकी सूचना दी जाएगी. जीएसटी प्रणाली के तहत चार कर स्लैब 5, 12, 18 और 28 फीसदी हैं. इसके अलावा विलासिता और अहितकर उत्पादों पर कर के ऊपर सबसे ऊंची दर से कर लगने के अलावा उपकर भी लगता है.
बताते चलें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद प्रस्तावित लॉटरी योजना की समीक्षा करेगी. साथ ही न्यूनतम बिल की सीमा क्या हो यह भी फैसला किया जाएगा. योजना के अनुसार लॉटरी विजेताओं को पुरस्कार उपभोक्ता कल्याण कोष से दिया जाएगा. इस कोष में मुनाफाखोरी रोधक कार्रवाई से प्राप्त राशि को ट्रांसफर किया जाता है.
