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सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: शादी से पहले शारीरिक संबंधों पर जस्टिस नागरत्ना ने जताई हैरानी

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: शादी से पहले शारीरिक संबंधों पर जस्टिस नागरत्ना ने जताई हैरानी

सुप्रीम कोर्ट ने शादी के वादे पर शारीरिक संबंध बनाने से जुड़े रेप केस में सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी की। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि सहमति से बने संबंध और रेप में अंतर समझना जरूरी है।

16 Feb 2026 7:54 PM IST
Updated: 2026-02-17 05:45:20