सिंगरौली

कोरोना की रफ्तार को देखते हुए सिंगरौली कलेक्टर ने लगाई धारा 144 : SINGRAULI NEWS

News Desk
27 March 2021 10:23 AM GMT
कोरोना की रफ्तार को देखते हुए सिंगरौली कलेक्टर ने लगाई धारा 144 : SINGRAULI NEWS
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सिंगरौली। प्रदेश भर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए सिंगरौली कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर दी है। कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने आदेश में कहा है कि बिना क्षेत्रीय उपखंड अधिकारी की अनुमति के किसी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक आयोजन नहीं होंगे। अनुमति के लिये शासन द्वारा जारी की गई गाइड लाइन का पालन करना आवश्यक होगा।

सिंगरौली। प्रदेश भर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए सिंगरौली कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर दी है। कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने आदेश में कहा है कि बिना क्षेत्रीय उपखंड अधिकारी की अनुमति के किसी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक आयोजन नहीं होंगे। अनुमति के लिये शासन द्वारा जारी की गई गाइड लाइन का पालन करना आवश्यक होगा।

आदेश में कहा गया है कि शादी समारोह एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में 100 (दोनों पक्ष से 50-50) एवं उठावना, मृत्युभोज आदि कार्यक्रमों में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी। बंद हाल में आयोजन की क्षमता 50 एवं अधिकतम 100 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी।

घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना जरूरी

कलेक्टर ने कहा है कि जिले के बाहर से आने वाले समस्त व्यक्तियों को 7 दिवस तक होम क्वारेंटाइन रहना आवश्यक होगा। साथ ही यात्रा में और बाहर निकलने पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। नियमों का पालन न करने वालों के कठोर कार्यवाही की जाएगी। कहा गया है कि कोविड 19 से बचाव हेतु पूर्व में गठित रैपिड रिस्पांस टीम पूर्ववत कार्य करती रहेगी। इसी तरह कोरोना वायरस से बचाव के लिये आॅटो-रिक्शा, बसों तथा समस्त सार्वजनिक यात्री वाहनों में यात्रा के दौरान यात्रियों तथा चालक, परिचालक को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

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