सीधी

कलेक्टर का आदेश, छुहिया घाटी में 23 फरवरी से 6 मार्च तक सभी भारी वाहनों का प्रवेश निषेध! जानिए क्या है वजह...

Aaryan Dwivedi
21 Feb 2021 8:13 PM GMT
कलेक्टर का आदेश, छुहिया घाटी में 23 फरवरी से 6 मार्च तक सभी भारी वाहनों का प्रवेश निषेध! जानिए क्या है वजह...
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रीवा/सीधी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सीधी श्री रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा आदेश जारी कर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 सह पठित मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत रीवा - शहडोल मार्ग पर स्थित छुहिया घाटी हनुमान मंदिर तक सुरक्षा की दृष्टि से, सभी भारी वाहनों (खाली अथवा लोडेड) का आवागमन 23 फरवरी  (22 फरवरी 2021 की रात्रि 12 बजे  से) से 6 मार्च रात्रि 12 बजे तक के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

रीवा/सीधी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सीधी श्री रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा आदेश जारी कर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 सह पठित मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत रीवा - शहडोल मार्ग पर स्थित छुहिया घाटी हनुमान मंदिर तक सुरक्षा की दृष्टि से, सभी भारी वाहनों (खाली अथवा लोडेड) का आवागमन 23 फरवरी (22 फरवरी 2021 की रात्रि 12 बजे से) से 6 मार्च रात्रि 12 बजे तक के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

उक्त अवधि में केवल लाइट मोटर व्हीकल दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन वनवे कान्वाय के रूप में जिला सीधी की सीमा से रीवा जिले की सीमा तक पुनः उसके पश्चात जिला रीवा की सीमा से सीधी जिले की छुहिया घाटी की सीमा तक आवागमन की अनुमति रहेगी।

उपरोक्त आदेश के उल्लंघन की दशा में आईपीसी की धारा 188 साथ ही मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

सड़क मरम्मत का कार्य होगा

उल्लेखनीय है कि संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड संभाग क्रमांक-1 रीवा के पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि रीवा-शहडोल मार्ग NH-57 पर स्थित छुहिया घाटी में लगातार हो रही दुर्घटनाओं को रोकने तथा अधिकांशत: हो रहे सड़क जाम की स्थिति से निपटने हेतु तत्काल सड़क मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है। इस मरम्मत कार्य के कारण उक्त मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है।

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