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सीधी में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

सीधी में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
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मध्यप्रदेश के सीधी जिले में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

मध्यप्रदेश के सीधी जिले में विशेष न्यायालय (पॉक्‍सो एक्‍ट) ने नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

बताया गया कि आरक्षी केन्‍द्र बहरी अंतर्गत ग्राम खुटेली में अवयस्क अभियोक्त्री दिनांक 30.11.2020 को जब अपने घर से कुछ दूरी पर अपनी दादी के साथ बारात देखने गई थी और दादी बारात देखकर पहले ही लौट आई और वह अपने छोटे भाई के साथ रात्रि के 12 बजे बारात देखकर लौट रही थी तो रास्ते मे आरोपी राजेश उपाध्याय द्वारा उसका मुंह दबाकर उसे जबरदस्ती अपने घर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और धमकी दिया कि यदि किसी को बताओगी तो जान से खत्म कर देगा तभी उसका छोटा भाई पिता और चाचा को लेकर आया तब आरोपी उसे वही छोडकर भाग गया। उसने घटना की पूरी बात अपने पिता व चाचा को बताई।

घटना की रिपोर्ट नाबालिग अभियोक्त्री द्वारा थाना बहरी जिला सीधी में किये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 559/20 अंतर्गत धारा 376(3), 342, 506 भा.द.सं., धारा 3 एवं 4 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) एवं 3(1)(w)(i) का अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्‍सो एक्‍ट) सीधी के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन सत्र प्रकरण क्रमांक 03/21 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा द्वारा अभियुक्त को दोषी प्रमाणित कराया गया।

जिसके परिणामस्वरूप माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्‍सो एक्‍ट) सीधी की न्‍यायालय के द्वारा आरोपी राजेश कुमार उपाध्याय तनय कृष्ण बिहारी उपाध्याय, उम्र 30 वर्ष, निवासी-ग्राम खुटेली, थाना बहरी जिला-सीधी को पॉक्‍सो एक्‍ट एवं 3(2)(v) SC ST Act के आरोप में आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रू. अर्थदण्‍ड एवं 3(1)(w) (I) एससीएसटी एक्ट के आरोप में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदण्‍ड की सजा से दण्डित किया गया।

Aaryan Puneet Dwivedi | रीवा रियासत

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