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सीधी लोस प्रत्यासी रीति पाठक को मिली अग्रिम जमानत, जानिये पूरा मामला

सीधी। जिला व सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय से सीधी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रीति पाठक को अग्रिम जमानत मिल गई है।
कोष्टा मतदान केंद्र में हुए विवाद के बाद थाना चुरहट में रीति पाठक के विरुद्घ भादवि की धारा 188 व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 131 के तहत मामला दर्ज हुआ था। उनके विरुद्घ दर्ज मामला गैरजमानती होने के कारण गिरफ्तारी की आशंका पर अधिवक्ता अखंड प्रताप सिंह ने जिला व सत्र न्यायाधीश सीधी की न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत करते हुए न्यायालय के समक्ष यह तर्क रखा कि रीति पाठक के ऊपर लगाए गए आरोप झूठे, मनगढ़ंत व निराधार हैं।
उक्त आरोप राजनीतिक विरोध के चलते सत्ता का दुरुपयोग करते हुए लगाया गया है। आरोप के संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। वह वर्तमान में भाजपा की सांसद हैं, जबकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। उक्त तर्कों के आलोक में उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क व थाना चुरहट में दर्ज अपराध की केश डायरी का अवलोकन करने के उपरांत विद्वान न्यायाधीश द्वारा रीति पाठक की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की गई।
रीति पाठक की ओर से मामले की पैरवी अधिवक्ता अखंड प्रताप सिंह, अरुण सिंह सेंगर व देशराज सिंह ने की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री डॉ.महेंद्र सिह चौहान की शिकायत पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र भोपाल के निर्देश पर जांच की गई थी।
बाद में मामला दर्ज किया गया था। उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अनावश्यक रूप से चुनाव प्रक्रिया को असहज, सशांत व हिंसक बनाने का प्रयास किया तथा पीठासीन अधिकारी व अन्य कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। चुनाव आयोग द्वारा की गई जांच में यह पाया गया कि रीति पाठक हथियारबंद अनधिकृत व्यक्ति के साथ मतदान केंद्र कोष्टा के अंदर प्रवेश किया था।