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- शादी रचाने आया था...

सीधी। एक नाबालिग लड़की ने अपनी अस्मत लुटाने के बाद घर की जमा पूंजी लूटा दी कि एक दिन प्रेमी युवक उसका हम सफर बनेगा। लेकिन उसको क्या पता कि वह सब कुछ लुटाने के बाद भी अपना प्यार हाथ से खो चुकी है। उक्त मामले पर तब अंदेशा हुआ जब कुछ दिन बाद प्रेमी का मोबाइल नंबर बंद बताने लगा। दोस्तों से प्रेमी की जो जानकारी मिली तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आनन-फानन में पीड़िता इंदौर से सीधी पहुंची। बिना कुछ सोचे-समझे प्रेमिका प्रेमी के घर पहुंच गई।
जब उसने प्रेमी की जानकारी पिता से मांगी तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बल्कि युवती का गुस्सा देखकर उसको एक कमरे में बंद कर दिया। लाख पीड़िता ने बहाने बनाकर कमरे के दरवाजे को खुलवाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मानें। बाद में पीड़िता ने डायल 100 की मदद ली। पुलिस जब पहुंची तो पीड़िता के बयान लेते हुए आरोपित के खिलाफ धारा 376,(2)(एन) 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
मरी माता चौक पर हुई मुलाकात, दो साल तक सिलसिला पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि 26 जुलाई 2017 को मरी माता चौक पर उसकी और संजीव शुक्ला पिता बालेन्द्र शेखर शुक्ला निवासी जोगी कठार की मुलाकात हुई थी। फिर दोनों ने एक दूसरे का फोन नंबर ले लिया और बात होने लगी। कब दोस्ती प्यार में बदल गई ये पता ही नहीं चला। बता दें कि अगस्त 2017 में एक दिन प्रेमी ने नेहरू नगर मालवा मील स्थित अपने रूम पर बुलाया। फिर मेरे साथ संबंध बनाए। इसके बाद संबंध का सिलसिला करीब दो से तीन साल चला।
दूसरी युवती से करने वाला था शादी सूत्रों की मानें तो प्रेमी संजीव शुक्ला पिता बालेन्द्र शेखर शुक्ला निवासी जोगी कठार थाना बहरी का रहने वाला था। इंदौर में पीड़िता के साथ दो-तीन साल तक दुष्कर्म करने के बाद झांसे में लेते हुए लाखों रुपए वसूल लिए। फिर नई नौकरी का बहाना बताकर पीडिता का एटीएम लेकर गांव शादी करने आ गया था। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। रिश्तेदार जीजा आदि घर में ही मौजूद थे। लेकिन ऐन वक्त पर युवती ने अपनी एंट्री मारते हुए आरोपित की शादी में किए कराए पर पानी फेर दिया।
प्रेमिका के डर से प्रेमी घर से फरार बताया गया कि जैसे ही प्रेमिका आरोपित के घर पर पहुंची तो प्रेमी डर के मारे घर से पहले ही फरार हो गया था। आरोपित की तलाश में सीधी पुलिस जगह-जगह दबिश देते हुए शादी की तैयारियां रूकवा दी है। महिला थाना प्रभारी प्रीति साकेत ने बताया कि पीड़िता के कथन अनुसार आरोपित के खिलाफ धारा 376,(2)(एन) 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्जकर लिया है।