सतना

विंध्य : पति अपने बहन की शादी करना चाहता था वहां जहा पत्नी के बहन की लगीं थी, लेकिन पत्नी के बहन की हो गई तय, गुस्से में आकर पति ने कर दी हत्या, उम्रकैद

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 11:37 AM IST
विंध्य : पति अपने बहन की शादी करना चाहता था वहां जहा पत्नी के बहन की लगीं थी, लेकिन पत्नी के बहन की हो गई तय, गुस्से में आकर पति ने कर दी हत्या, उम्रकैद
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सतना। विवाद के चलते हसिया से पत्नी का गला काटकर हत्या कर देने वाले आरोपी पति सत्र अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश आरके सोनी की अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जीपी रमेश मिश्रा के अनुसार आरोपी की पत्नी सरस्वती बर्मन का सास-ससुर से विवाद रहता था, जिस कारण वह अलग घर में रहती थी। मृतिका का पति उसे मायके जाने से रोकता था। 29 जुलाई 2012 को मृतिका मायके भाई के लड़की का जन्म दिन मनाने के लिए गई थी। आरोपी ने दोपहर को फोन किया तो वह वापस घर लौट आई।

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बहन के विवाह का था विवाद रात करीब सवा 8 बजे आरोपी ने गोहार मारा और कहा कि किसी ने उसकी पत्नी का गला काट दिया है। गांव के लोग इकट्टा हुए और देखा कि मृतिका खाट में पड़ी और उसकी गला कटा हुआ था। सांस चलती देख उसे आनन-फानन में रीवा ले जाने लगे, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। प्रकाश डावरिया ने रामपुर थाने में घटना की सूचना दिया। थाने में पदस्थ एसआई बीएस तिवारी ने रोजनामचा सान्हा में सूचना दर्ज कर घटना स्थल जांच करने गए। थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण जांच में लिया। इस दौरान मृतिका भाई भीमलाल बर्मन ने बताया कि आरोपी का उसकी पत्नी से विवाद रहता था। आरोपी अपनी बहन की शादी वहां करना चाहता था, जहां मृतिका की बहन की शादी हो रही थी, लेकिन मृतिका की बहन की शादी पहले से तय होने के कारण आरोपी की बहन की शादी नहीं हुई। इसी रंजिश में आरोपी ने हसिया से हमला कर पत्नी की हत्या कर दिया। रामपुर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। आरोपी ने बचाव में कहा कि घटना दिनांक को अपने दोस्तों के साथ गया था, जब वह लौट कर आया तब उसको पत्नी की हत्या का पता चला। अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी सुकेश बर्मन पिता नारायण बर्मन निवासी बहेलिया भाठ को भादवि की धारा 302 का अपराध करने पर उम्र कैद और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

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