सतना

नाबालिग लड़की को घर से बुलाया, बंद कमरे में किया बलात्कार : SATNA NEWS

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 11:43 AM IST
नाबालिग लड़की को घर से बुलाया, बंद कमरे में किया बलात्कार : SATNA NEWS
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सतना. नाबालिग लड़की को दो लड़के उसके घर से जबरन बुला ले गए। फिर एक घर में मौजूद रहे तीसरे लड़के ने उसके साथ बलात्कार किया। जब लड़की की तलाश में पुलिस की आवाजाही बढ़ी तो घर में मौजूद महिला ने लड़की को बाहर नहीं जाने दिया। दो दिन बाद अंधेरे में जब लड़की कमरे से बाहर निकली तो खबर पाते ही पुलिस ने उसे सुरक्षित माहौल देकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। डरी सहमी लड़की से पूछताछ हुई तो पता चला कि तीन नाबालिग लड़कों के साथ एक महिला इस अपराध में शामिल रही। एेसे में बिना देर किए पुलिस ने चारों पर शिकंजा कस दिया। मंगलवार को नाबालिग आरोपी बाल न्यायालय में पेश कर बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिए गए। जबकि महिला को न्यायिक अभिरक्षा में केन्द्रीय जेल भेजा गया है।

यह है मामला 15 फरवरी की सुबह करीब 11 बजे जैतवारा थाना क्षेत्र से आठवीं में पढऩे वाली नाबालिग लड़की लापता हो गई थी। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने आइपीसी की धारा 363 के तहत अपहरण का मामला कायम कर उसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस गांव में उसी जगह पर घूम रही थी जहां लड़की के साथ बलात्कार करने के बाद आरोपी उसे बंधक बनाए रहे। लेकिन कई घंटों तक भनक नहीं लग पाई। जब अपने तररीके से पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछाया तो लड़की को बरामद कर लिया गया। एेसे पकड़े गए आरोपी टीआइ थाना जैतवारा हरीश दुबे ने इस गंभीर मामले की सूचना डीएसपी मुख्यालय प्रभा किरण किरो को दी तो उन्होंने टीम बनाकर तलाश करने के निर्देश दिए। एेसे में एएसआइ नेक सिंह, आरक्षक अभिलाष सिंह, महिला आरक्षक वंदना तिवारी, लाल सिंह, दयाराम और मकरध्वज की अला अलग टीमें तलाश में जुटीं। पुलिस के बढ़ते दबाव के चलते 17 फवरी की सुबह करीब 4 बजे अंधेरे में जब लड़की को आरोपियों ने छोड़ा तो पुलिस उस तक पहुंची। पूछताछ में लड़की ने बताया कि दो लड़के उसे बुलाकर ले गए। तीसरा लड़का घर में ही जिसने बलात्कार किया। इसमें घर में मौजूद महिला भी शामिल रही। पीडि़ता के बयान आदलत में भी करा दिए गए हैं। यह बात सामने आई है कि आरोपियों में एक जिसने बलात्कार किया वह जैतवारा कस्बा का रहने वाला है। जबकि बाकी दोनों नाबालिगों समेत महिला देहात क्षेत्र की है। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ आइपीसी की धारा 363, 376डी, 120बी, पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत कार्रवाही की है।

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