सतना

तलवार मारकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनाया फैसला

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 11:41 AM IST
तलवार मारकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनाया फैसला
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मध्य प्रदेश के सतना जिले (Satna District of Madhya Pradesh) में तलवार मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त को 25 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मृतक की पत्नी को बीस हजार रुपए अपील अवधि के बाद देने के आदेश दिए। अभियोजन की ओर से एजीपी राजेश कुमार मिश्रा ने पैरवी की। अभियुक्त बाबूलाल न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल नागौद में है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई।

ये है मामला एजीपी राजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि 10 नवंबर 2016 को धर्मदास ग्राम टिकुरिया टोला इचौल स्थित अपने घर पर था। रात 8:30 बजे अभियुक्त बाबूलाल उसके घर पहुंचा। धर्मदास को गालियां देते हुए बोला कि तुमने सुनता कुशवाहा की धान चुराई है और मुझे फंसा दिया है। इसके बाद वह धर्मदास का हाथ पकड़कर घर के बाहर रोड की ओर ले गया।

धर्मदास पर तलवार से हमला धर्मदास की पत्नी रामबती कुशवाहा भी दौड़ते हुए पहुंची। अभियुक्त ने धर्मदास पर तलवार से हमला कर दिया। इससे उसके सिर और मुंह पर चोट लगी। पत्नी के चीखने-चिल्लाने पर मुन्ना राजा, पुरुषोत्तम सहित अन्य मौके पर पहुंचे। उन्हें देखकर आरोपी मौके से भाग खड़ा हुआ। इधर, घायल धर्मदास ने दम तोड़ दिया।

अभियुक्त के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध पत्नी की सूचना पर मर्ग कायम किया गया। मर्ग जांच के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। जांच पूरी होने के बाद अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। विचारण के दौरान अदालत ने अभियुक्त बाबूलाल कुशवाहा पिता रामगोपाल कुशवाहा उम्र 34 निवासी ग्राम ढिकुरिया टोला इचौल के खिलाफ अपराध प्रमाणित होना पाया।

302 के तहत आजीवन कारावास कोर्ट ने कहा कि अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त के प्रति नम्र रुख अपनाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। कोर्ट ने अभियुक्त बाबूलाल को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया। अभियुक्त द्वारा अर्थदंड की राशि का भुगतान किए जाने पर अपील अवधि के बाद मृतक की पत्नी रामबती को देने के आदेश दिए।

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