सतना

REWA/SATNA : पटवारी को 4 वर्ष की कारावास

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 11:39 AM IST
REWA/SATNA : पटवारी को 4 वर्ष की कारावास
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विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सतना रविंद्र प्रताप सिंह की अदालत ने रिश्वतखोर पटवारी इंद्र लाल कोल तत्कालीन हल्का पटवारी ब्रह्मनाडी तहसील रामनगर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अंतर्गत दोषी प्रमाणित होने पर 4 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹2000 अर्थदंड की सजा सुनाई है मामले में सहायक जिला परियोजना अधिकारी फारुखदिन में राज्य की ओर से प्रशासन का पक्ष रखा अभियोजन प्रवक्ता हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि फरियादी गुड़िया शुकला पति तुलसीदास शुक्ला निवासी हरदुआ जागीर थाना रामनगर ने 7 जुलाई 2014 को लोकायुक्त में यह शिकायत की थी कि आरोपी पटवारी उससे ऋण पुस्तिका बनवाने के नाम पर 400 की रिश्वत मांग रहा लोकायुक्त की ने 10 जुलाई 2014 को पटवारी इंद्र लाल को अमरपाटन में स्थित निजी निवास कमरे में रिश्वत लेते हुए ट्रेप किया था* संतोष गुप्ता अमरपाटन।

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