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एमपी के सतना में पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाले को हुई उम्रकैद की सजा

Satna MP News
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Satna MP News: सतना जिले की नागौद अदालत ने पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी पति को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

सतना- जिले की नागौद अदालत ने पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी पति को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय के आदेश के बाद दोषी पति को जेल भेज दिया गया है।

इस मामले का सबसे अहम पहलू यह है कि मां की हत्या करने वाले आरोपी पिता को सजा दिलाने के लिए बेटा पीछे नहीं हटा। बेटे की ही शिकायत, बयान और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने पिता को सजा से दण्डित किया है। सजा के साथ ही न्यायालय द्वारा 15 सौ का जुर्माना भी लगाया गया है। प्रकरण में एडीपीओ राहुल सिंह ने न्यायालय की ओर से पैरवी की।

न्याय मिलने में लगा दो साल का समय

बताया गया है कि आरोपी जनार्दन मिश्रा का आए दिन अपनी पत्नी से किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था। घटना दिनांक 16 मार्च 2020 को भी आरोपी और उसकी पत्नी के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने बंदूक से फायर कर अपनी पत्नी को मौम के घाट उतार दिया। घटना के बाद बेटे द्वारा अपने पिता के खिलाफ नागौद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।

शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 25-27 आर्म्स एक्ट सहित अन्य धारा के तहत प्रकरण दर्ज किया। साथ ही आरोपी को पकड़ कर न्यायालय में पेश किया। तकरीबन दो साल 10 माह में न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी जनार्दन को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया। इस मामले में बेटे ने बताया कि आए दिन पिता और मां के बीच विवाद होता रहता था। इसी विवाद के कारण पिता ने मां की हत्या कर दी।

Suyash Dubey | रीवा रियासत

Suyash Dubey | रीवा रियासत

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