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सतना। जैसे-जैसे कोरोना वायरस बढ़ रहा है वैसे-वैसे प्रशासन भी कड़ाई बरतना शुरू कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये महामारी विनियम 2020 के तहत जिले में सार्वजनिक स्थानों पर बिना या फेस कवर के घूमते पाये जाने वालों 100 रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि आदेश का पालन कराने के लिये समस्त दण्डाधिकारी, सहायक उपनिरीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत एवं नगर निगम के आयुक्त इस दण्ड को अधिरोपित कर सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा कोविड 19 के संबंध में चिकित्सकीय विशेषज्ञों द्वारा कोविड 19 से रोकथाम एवं बचाव के लिये प्रत्येक व्यक्ति को मास्क, फेस कवर करना आवश्यक बताया है। एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं मध्यप्रदेश एपिडेमिक डीसीजेज कोविड 19 विनियम 2020 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) के प्रावधानों के तहत आगामी आदेश तक प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर के बाहर, सार्वजनिक स्थलों पर निकलते समय मास्क, फेस कवर करना अनिवार्य किया गया है। ऐसा नहीं करने पर मध्यप्रदेश एपिडेमिक डीसीजेज कोविड 19 एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट की धाराओं का उल्लंघन मानते हुए विधिक कार्यवाही की जायेगी।




