सतना

Satna: अन्य राज्यों और जिलों से आने और जाने वाले शासकीय, निजी वाहनों की होगी जांच

Satna: अन्य राज्यों और जिलों से आने और जाने वाले शासकीय, निजी वाहनों की होगी जांच
x
Satna Latest News : अन्य राज्यों और जिलों से आने और जाने वाले शासकीय, निजी वाहनों की होगी जांच

Satna News: कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में कई ऐसे शासकीय सेवक भी संक्रमित हो रहे हैं जो कोरोना ड्यूटी नहीं कर रहे हैं किंतु कोरोना कर्फ्यू एवं ड्यूटी में दी गई छूट और अपने पद का अनुचित उपयोग कर शासकीय अथवा निजी वाहनों से अन्य प्रांतों, जिलों और जिले के अंदर भी अनावश्यक आना-जाना कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में कतिपय शासकीय सेवक कोरोना ड्यूटी में संलग्न नहीं होने पर भी संक्रमित हो रहे हैं।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने शासकीय सेवकों के अनावश्यक आवागमन के फलस्वरूप संक्रमित होने को गंभीरता से लिया है। उन्होंने सभी इंसीडेंट कमांडरों को निर्देशित किया है कि अन्य प्रान्तों, जिलों से सतना जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले तथा सतना जिले से अन्य प्रांतों में जानें या अन्य प्रान्तों, जिलों से आने वाले दो और चार पहिया वाहनों की चेकिंग करायेंगे।

ऐसे शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी जो अन्य प्रांतों, जिलों से सतना में प्रवेश कर रहे है अथवा जा रहे है, उन्हे रोककर 7 दिन के लिये क्वारेंटाइन करायेंगे तथा जिला प्रशासन को सूचित करेंगे ताकि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की कार्यवाही की जा सके। साथ ही वाहन जप्ती की कार्यवाही भी की जाएगी। जारी ओदशानुसार केवल ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो शासकीय प्रयोजन के लिये शासकीय आदेशों और निर्देशों के तहत आवागवन कर रहे हैं, वह मुक्त रखे जा सकेंगे। शासकीय प्रयोजन के प्रमाण के रूप में उनके पास इस हेतु नियंत्रक अधिकारी का प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।

जो शासकीय सेवक कोविड ड्यूटी में संलग्न है, उन्हें वाहन में परिचय स्वरुप इस हेतु पास या चिन्ह जिससे की स्पष्ट हो की वो कोविड ड्यूटी में है, ऐसा विंड-स्क्रीन पर अंकित करना होगा। प्रत्येक पंचायतों में प्रशासकीय समिति गठित है। प्रत्येक प्रशासकीय समिति के सदस्यों का यह दायित्व है कि वे शासन की कोरोना गाइडलाइन का पालन करायें। कोई आयोजन या सामूहिक कार्यक्रम आयोजित होता है या संदिग्ध गतिविधि होती है तो प्रधान एवं सदस्यों का यह दायित्व होगा कि वह इंसीडेंट कमांडर को सूचित करे। दायित्वों का निर्वहन नही करने की स्थिति में संबंधी प्रधान एवं सदस्य के विरुद्ध म.प्र. पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार पद से पृथक करने की कार्यवाही की जावेगी।

जिले में ऐसे शासकीय सेवकों के आवागमन के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत अपर जिला दण्डाधिकारी सतना सुश्री विमलेश सिंह के मोबाइल नं. 9644002828 पर की जा सकेगी एवं अपर जिला दण्डाधिकारी सतना द्वारा त्वरित विधि-सम्यक कार्यवाही की जायेगी।

Suyash Dubey | रीवा रियासत

Suyash Dubey | रीवा रियासत

News Content SEO Expert

Next Story