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सतना में ओवरलोडिंग के मामले में कोर्ट का फैंसला! वाहन मालिक व ड्राइवर पर लगाया 1 लाख 4 हजार रुपये का जुर्माना

सतना. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरे विंध्य के सीमेंट कारखानों में हड़कम्प मच गया है. ओवरलोडिंग के मामले में दोषी पाये जाने पर न्यायालय ने वाहन मालिक व ड्राइवर दोनों पर 52-52 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जिसके बाद वाहन मालिक, ट्रांसपोर्टरों, फैक्ट्री मालिकों में हड़कम्प मच गया है.
प्राप्त जानकारी अनुसार सतना यातायात पुलिस द्वारा ओवरलोड वाहन पकड़ा गया था. मामले में ड्राइवर संतोष यादव, वाहन मालिक राजकिशोर चतुर्वेदी एवं अल्ट्राटेक सीमेंट सरला नगर को आरोपी बनाया गया था. जिसके बाद मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां न्यायालय ने अपने आदेश में ड्राइवर संतोष यादव और वाहन स्वामी राजकिशोर चतुर्वेदी 52-52 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
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सेटिंग के कारण नहीं हो पाती थी ठोस कार्रवाई
वहीं पुलिस और खनिज विभाग के अधिकारी अपनी सेटिंग करते हुए ओवरलोडिंग के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करते थे. जिससे कारखानों, ट्रांसपोर्टरों द्वारा मनमानी तरीके से ओवरलोडिंग कर परिवहन किया जाता रहा है, लेकिन सतना जिले में ओवरलोडिंग को लेकर न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले से हड़कम्प मच गया है.
दरअसल सतना मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन की शिकायत पर न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पहली बार सीमेंट फैक्ट्री, ट्रांसपोर्टर, वाहन मालिक, ड्राइवर को पार्टी को बनाते हुए ओवरलोड पर जुर्माना लगाया है.




