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- कालोनाइजर की मनमानी पर...
सतना। प्रदेश भर में भूमाफिया एवं कालोनाइजरों का जाल बिछा हुआ है। जहां मनमानी तौर पर जमीन की खरीद फरोख्त की जाती है। जिले में कालोनाइजरों की मनमानी की जानकारी लगते ही कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने लगाम लगाते हुए आदेश जारी किया है। जिसमें कालोनाइजर की 32 एकड़ जमीन के खसरे पर सतना कलेक्टर का अधिकार दर्ज कर दिया गया है। अब प्लाट का क्रय-विक्रय का अभ्यावेदन सतना कलेक्टर के सामने देना होगा।
बताया गया है कि कालोनाइजर की मनमानी से परेशान एक प्लाट विक्रेता की शिकायत पर सतना कलेक्टर ने संज्ञान में लेते हुए फैसला सुनाया। सतना कलेक्टर के इस आदेश के बाद कालोनाइजर को बड़ा झटका लगा है। कालोनाइजर दीपक चंदानी की 32 एकड़ जमीन में अब सतना कलेक्टर प्रबंधक हैं। जमीन का क्रय-विक्रय कलेक्टर की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
लोगों के हितों का रखा ध्यान
कलेक्टर ने कालोनी में प्लाट बुक कराने वालों के हित को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था दी है। कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि कालोनी में जिन व्यक्तियों द्वारा प्लाट क्रय किये गये हैं अथवा क्रय करने के लिये किश्तों में राशि जमा की गई है। वे 8 मार्च तक कलेक्टर न्यायालय में अभ्यावेदन तथा आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि इस कालोनी में दीपक चंदानी एवं कपित टेकवानी ने किश्तों में राशि लेकर प्लाट देने का वादा किया था, इसके लिये अनुबंध भी किया गया था। नागौद की अमिता सिंह पति प्रशांत सिंह निवासी उदय चैक ने कलेक्टर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी कि उनसे रकम तो ली गई लेकिन प्लाट नहीं दिया गया है।