सतना

सतना: खेत में घुसा मवेशी, आरोपियों ने मालिक को पीटा, न्यायालय ने दी 18 माह की सजा

Rewa MP News
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मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सतना (Satna) में मारपीट के मामले में आरोपियों को न्यायालय द्वारा 18-18 माह की सजा और 15 सौ रूपए के जुर्माने से दण्डित किया गया है।

Satna MP News: खेत में मवेशी घुसने के बाद हुई मारपीट के मामले में आरोपियों को न्यायालय द्वारा 18-18 माह की सजा और 15 सौ रूपए के जुर्माने से दण्डित किया गया है। जिले के अमरपाटन न्यायालय में पदस्थ न्यायाधीश विनय सोनी द्वारा यह फैसला दिया गया है।

क्या है मामला

बताया गया है कि 2015 में फरियादी कमला मिश्रा निवासी वीरदत्त बकौना निवासी कमला प्रसाद मिश्रा के मवेशी रामलखन पटेल के खेत में चले गए थे। इस बात को लेकर फरियादी और आरोपी के बीच विवाद ने इतना तूल पकड़ा की मामला मारपीट तक पहुंच गया। इस दौरान आरोपी रामखेलावन ने अपने बेटे शेषमणि पटेल और विनोद पटेल के साथ मिलकर फरियादी की लाठी-रॉड और कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया। पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ शिकायत थाने में की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 325 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपियों के खिलाफ आरोप की पुष्टि होने पर न्यायालय द्वारा आरोपियों को सजा सुनाई गई।

Suyash Dubey | रीवा रियासत

Suyash Dubey | रीवा रियासत

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