सतना

SATNA: घूसखोर ASI को कारावास, रिश्वत लेते लोकायुक्त ने किया था ट्रेप

10-10 years imprisonment for bus driver and owner in MPs famous bus burning case
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सहायक उपनिरीक्षक चंद्रमणि त्रिपाठी को 04 वर्ष का सश्रम कारावास

विशेष न्यायालय सतना ने शुक्रवार को रिश्वत मामले में एक अंहम फैसला सुनाते हुए सहायक पुलिस इंस्पेक्टर को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। फैसले के सबंध में मिली जानकारी के तहत सहायक उपनिरीक्षक चंद्रमणि त्रिपाठी को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 4,000 रूपये के अर्थदंड से न्यायायल ने दंडित किया है।

इन धाराओं के तहत दी गई सजा

सतना की विशेष न्यायालय ने 31-12-2021 को पारित निर्णय में आरोपी चंद्रमणि त्रिपाठी सहायक उपनिरीक्षक थाना बदेरा जिला सतना, को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रूपये का अर्थदंड तथा धारा 13,(1) डी सहपठित 13 (दो) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

6 वर्ष पूर्व रिश्वत लेते ट्रेप हुआ था इंस्पेक्टर

जानकारी के तहत चंद्रमणि त्रिपाठी सहायक उपनिरीक्षक को लोकायुक्त रीवा ने 14-09-2015 को शिकायतकर्ता संतोष कुमार शुक्ला की शिकायत पर 3000 रूपये की रिश्वत लेते ट्रेप किया था। लोकायुक्त से मिली जानकारी के तहत एएसआई ने शिकायत कर्त्ता से दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल छोड़वाने के एवज में 3000 रूपये की रिश्वत ले रहा था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इंस्पेक्टर को रिश्वत मामले में दोषी पाया है।

Viresh Singh Baghel | रीवा रियासत

Viresh Singh Baghel | रीवा रियासत

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