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विंध्य : शादी का झांसा देकर युवती से बनाए संबंध, गर्भवती होते ही मुकर गया प्रेमी, कोर्ट ने ऐसी सजा सुनाई कि चार पुस्ते रखेंगी याद

सतना। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने शादी का झांसा देकर युवती से बलात्कार करने वाले अभियुक्त को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को पांच हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड की राशि प्रतिकर के रूप में प्रदान करने के आदेश दिए। अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी रामपाल सिंह ने कोर्ट में पक्ष रखा।
ये है मामला अभियोजन प्रवक्ता फखरुद्दीन ने बताया कि अभियोक्त्री ने थाना कोलगवां में शिकायत दर्ज कराई कि सूरज बर्मन नामक युवक जीवन ज्योति कॉलोनी स्थित अपने घर बुलाकर 2011 से शादी करने का झांसा देकर संबंध बना रहा है। अभियुक्त ने नई बस्ती निवासी अपनी बहन के घर बुलाकर भी चार-पांच बार बलात्कार किया।
चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय में अभियोग प्रस्तुत जब अभियोक्त्री गर्भवती हो गई तो शादी से इंकार करने लगा। जबकि उसके पेट में छह-सात माह का गर्भ है। शिकायत पर पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ धारा 376 (2) (ढ) सहित 109 भादवि के तहत अपराध क्रमांक 701/14 पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना आरंभ की। विवेचना पूरी होने के बाद अभियुक्त के खिलाफ चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय में अभियोग प्रस्तुत किया गया।
अपराध प्रमाणित न्यायालय ने अभियुक्त सूरज उर्फ टोनी बर्मन पिता संतोष बर्मन उम्र २४ वर्ष निवासी कृष्णनगर थाना कोलगवां के खिलाफ धारा 376 (2) (ढ) के तहत अपराध प्रमाणित पाए जाने पर दस वर्ष के कठोर करावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अभियुक्त द्वारा अर्थदंड की राशि का भुगतान न किए जाने पर धारा 376 (2) (ढ) के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास पृथक से भुगतान के आदेश दिए।




