सागर

सिलसिलेवार 4 लोगों की हत्या करने वाले Serial Killer को उम्रकैद की सजा, सुलतान हत्याकांड में पकड़ाया था हत्यारा

Aaryan Dwivedi
21 July 2021 11:21 AM GMT
सिलसिलेवार 4 लोगों की हत्या करने वाले Serial Killer को उम्रकैद की सजा, सुलतान हत्याकांड में पकड़ाया था हत्यारा
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सागर. सागर जिले में एक सीरियल किलर (Serial Killer) को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. उसने अपने सगे भाई समेत 4 लोगों की सिलसिलेवार हत्या की थी. वर्ष 2018 के सीरियल किलिंग मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौहान की कोर्ट ने सुनवाई की. 

सागर. सागर जिले में एक सीरियल किलर (Serial Killer) को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. उसने अपने सगे भाई समेत 4 लोगों की सिलसिलेवार हत्या की थी. वर्ष 2018 के सीरियल किलिंग मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौहान की कोर्ट ने सुनवाई की.

विशेष लोक अभियोजक डीके मालवीय ने बताया कि सीरियल किलर आरोपी राजेश उर्फ रमाकांत उर्फ रामेश्वर पंडा पिता विष्णु तिवारी निवासी शास्त्री वार्ड बीना के खिलाफ हत्या के 4 मामले दर्ज हैं. इनमें से दो प्रकरणों में सुनवाई करते हुए मंगलवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है. अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को धारा 302 में उम्रकैद की सजा सुनाई है. सजा में फिंगर प्रिंट और डीएनए रिपोर्ट और वारदातस्थल पर मिले साक्ष्य मुख्य आधार रहे. आरोपी ने 15 दिनों के बीच में दो हत्याएं की थीं.

सबसे पहले 2009 में की थी महिला की हत्या

सीरियल किलर आरोपी राजेश उर्फ रमाकांत उर्फ रामेश्वर पंडा पिता विष्णु तिवारी निवासी शास्त्री वार्ड बीना ने सबसे पहले 2009 में एक महिला की हत्या की थी. उसके द्वारा 26 नवम्बर 2009 को कमला बाई अहिरवार (40) निवासी शास्त्री वार्ड मौत के घाट उतार दिया गया था. इस मामले में अभी फैसला आना शेष है.

सगे भाई को उतार दिया मौत के घाट

दूसरी हत्या उसने अपने सगे भाई की कर दी थी. हरिओम पिता विष्णु प्रसाद तिवारी निवासी शास्त्री वार्ड को पारिवारिक विवाद और आपसी मनमुटाव के चलते उसने 18 अक्टूबर 2017 को मौत के घाट उतार दिया. यह मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है.

गाली दी तो कर दी हत्या

सुलतान हत्याकांड में राजेश तिवारी मुख्य आरोपी है. इसी हत्या के मामले में वह पकड़ा गया था. यह राजेश द्वारा की गई तीसरी हत्या की वारदात थी. 26 अगस्त 2018 को बीना के शास्त्री वार्ड में नग्न अवस्था में शव मिला था. जिसकी पहचान सुलतान पिता गोविंद सिंह राजपूत निवासी आचवल वार्ड के रूप में हुई थी.

मामले में पुलिस ने आरोपी राजेश उर्फ रमाकांत तिवारी को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक से उसे 300 रुपए लेने थे. रुपए मांगे तो उसने गाली दे दी. इसी बात को लेकर 23 अगस्त 2018 को सुलतान को पार्टी देने के बहाने बुलाया और नींद की गोली खिला दी. सोते समय पत्थर पटककर सुलतान की हत्या कर दी थी. शव को घर में रखा था. दुर्गंध आने पर घर के बाहर सड़क पर फेंक दिया था.

मार्कशीट नहीं बनवाई तो मार डाला

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी राजेश ने वर्ष 2018 में मृतक प्रमोद को B.Ed की 75 प्रतिशत वाली मार्कशीट बनवाने के लिए 15 हजार रुपए दिए थे, लेकिन प्रमोद ने मार्कशीट नहीं बनवाई. इसी बात को लेकर आरोपी ने 9 सितंबर 2018 की रात मंडी बामोरा स्थित बीजासेन मंदिर परिसर में प्रमोद पिता खेमचंद विश्वकर्मा को नशीली दवा खिलाने के बाद हत्या कर दी थी. वहीं पहचान छिपाने के लिए चेहरे को पत्थर से कुचल दिया था.

दो मामलों में हुई सजा

सीरियल किलर आरोपी राजेश उर्फ रमाकांत उर्फ रामेश्वर पंडा पिता विष्णु तिवारी निवासी शास्त्री वार्ड बीना को दो मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. सुलतान हत्याकांड (Sultan Hatyakand) और प्रमोद हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा दी है. इन दोनों हत्याओं को अंजाम आरोपी ने 15 दिनों के अंदर दिया था.

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