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रीवा। स्कूल शिक्षा विभाग के घूसखोर बाबू को विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चार साल की सजा व चार हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। दंडादेश के बाद आरोपी बाबू को गिरतार जेल भेज दिया गया है। जिले के शासकीय हाईस्कूल बेलवा सुरसरी सिंह में पदस्थ बाबू रामनरेश साकेत सहायक ग्रेड 2 को शिक्षक के एरियर भुगतान के बदले 1800 रुपए रिश्वत लेते हुए चार साल पूर्व रंगेहाथ गिरतार किया गया था।
प्रकरण के संबंध में जिला अभियोजन कार्यालय से मिली जानकारी अनुसार शिकायतकर्ता सहायक अध्यापक प्रेम श्रीवास्तव निवासी प्रोफेसर कालोनी सिरमौर जिला रीवा ने 8 फरवरी 2015 को शिकायत की थी कि उसका संविदा वर्ग तीन से अध्यापक संवर्ग में संविलियन किया गया। अध्यापक संवर्ग में संविलियन के बाद बढ़े हुए वेतनमान के एरियर का लगभग 17 हजार का बिल पास करना था। आरोपी बाबू बिल पास करने के एवज में 1800 रुपए घूस मांग रहा है।
घूस न देने पर बिल पास नहीं कर रहा है। शिकायत की ततीश में घूस मांगा जाना प्रमाणित होने पर बेलवा सुरसरी स्कूल में दबिश देकर आरोपी बाबू को 1800 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरतार किया गया। प्रकरण की विवेचना उपरांत विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रीवा में 6 मार्च 2018 को चालान प्रस्तुत किया गया, जिसकी सुनवाई उपरांत विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रीवा द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए 17 जनवरी को पारित निर्णय में आरोपी सहायक ग्रेड - 2 रामनरेश साकेत को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में 3 वर्ष जेल व 2000 जुर्माना तथा धारा 13(1) डी, 13(2) में 4 वर्ष की सजा व 2000 जुर्माने से दंडित किया गया है।