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रीवा: सब्जी व्यापारियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, 8 साल बाद स्टे खारिज, अब यहाँ शिफ्ट होगी सब्जी मंडी
विरोध में आधा दर्जन याचिका लगाकर करीब 70 लोगों ने लगाई थी गुहार
रीवा। नगर निगम अब शहर के बीचोंबीच स्थित सब्जी मंडी को करहिया कृषि उपज मंडी में शिट करा सकेगा। इस पर करीब 8 वर्षों से लगे स्टे को हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है व निगम प्राासन को हरी झंडी दे दी है। अब अफसर इसको जल्द से जल्द करहिया मंडी में शिट करने की बात कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने सब्जी व्यापारियों को बड़ा झटका दिया है।
बता दें कि रहीस अहमद, राजू, शारदा, एहसान अहमद सहित करीब 70 लोगों ने दायर की गई सात याचिकाओं में हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। इसमें व्यापारियों ने मप्र शासन सहित नगर निगम, कलेटर रीवा सहित अन्य को पार्टी बनाया था। याचिकाओं में व्यापारियों ने कहा कि उन्हें करहिया मंडी में शिट होने में कई तरह की हानि होगी। कुछ ने करहिया मंडी द्वारा दुकानों के लिए निकाले गए टेंडर का विरोध भी किया था। वर्ष 2012 में इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया था कि जब तक इस संबंध में निर्णय नहीं हो जाता तो इन्हें न शिट किया जाए।
नगर निगम की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता वेदप्रकाश तिवारी ने बताया कि शुक्रवार को न्यायाधीश सुजय पाल की बेंच में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें वर्ष 2012 में लगे स्टे को खारिज कर दिया गया है।
लंबे समय से चल रही थी कवायद
थोक गल्ला मंडी के करहिया मंडी में शिट हो जाने के बाद से ही थोक सब्जी मंडी को करहिया मंडी में शिट करने की कवायद चल रही थी। इस संबंध में योजना बनाकर जब जिला प्रशासन सहित कृष उपज मंडी सचिव एक्टिव हुए तो सब्जी व्यापारियों ने इसका विरोध किया व शिटिंग के विरोध में हाईकोर्ट की शरण ले ली। हालांकि सब्जी व्यापारियों व निगम अफसरों सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच लंबे समय से इसको लेकर मंथन चल रहा था। पहले तो व्यापारी मान जाते थे, लेकिन बाद में आनाकानी करने लगते थे। बताया गया कि थोक सब्जी व गल्ला मंडी का एक जगह पर ही संचालन करने का नियम है।