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रीवा: प्रशासन की बड़ी कार्यवाही, अवैध शराब परिवहन करते 30 वाहन राजसात
रीवा. जिला प्रशासन द्वारा जिले में अवैध शराब के परिवहन पर कड़ी नजर रखते हुए वाहनों की लगातार धरपकड़ की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रीति मैथिल नायक के निर्देश पर वाहनों की नियमित चेकिंग की जाकर अवैध शराब परिवहन करने वाले वाहन आबकारी अधिनियम के तहत शासन हित में राजसात किये गये हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार गत एक वर्ष में 42 प्रकरणों पर आबकारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही करते हुए विभिन्न थानों में 30 वाहन व शराब शासन हित में राजसात किये गये। तद्नुसार थाना मऊगंज में दो, थाना नईगढी में एक, हनुमना में दो, थाना लौर में एक, थाना जवा में तीन, बैकुण्ठपुर, चाकघाट, सोहागी, गढ़, लालगांव, सेमरिया, मनिकवार, रायपुर कर्चुलियान में एक-एक, मनगवां में चार, गुढ़ में दो, चोरहटा में एक, बिछिया थाना में दो, सिटी कोतवाली व विश्वविद्यालय थाना में एक-एक एवं थाना सिविल लाइन में दो वाहनों को कलेक्टर न्यायालय में आबकारी अधिनियम के तहत उभय पक्षों की सुनवाई व साक्ष्य के आधार पर शासन हित में राजसात किये जाने के आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा पारित किया गया।
उल्लेखनीय है कि जिला दण्डाधिकारी द्वारा जुलाई 2017 से जनवरी 2018 तक खाद्य विभाग अंतर्गत घरेलू सिलेण्डर के दुरूपयोग, डीजल-पेट्रोल पंपों के लाइसेंसों के उल्लंघन, शासकीय खाद्यान्न के दुरूपयोग पर जप्त शुदा वाहन एवं खाद्यान्न तथा सामग्री के एवज में दो लाख 88 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया साथ ही खनिज के शुल्क एवं अवैध उत्खनन, परिवहन के एवज में जप्त शुदा वाहन एवं खनिज भण्डारण के एवज में प्रश्मन शुल्क के तौर पर दो करोड़ 93 लाख 52 हजार दो सौ पचास रूपये की राशि अर्थदण्ड के तौर पर अधिरोपित की गयी है।