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रीवा: पहले बेटी के साथ की छेड़छाड़, फिर पिता की कर दी थी हत्या, अब न्यायालय ने सिविल लाइन थाना को थमाई नोटिस

मामला छेड़छाड़ के आरोपी द्वारा पीडि़ता के पिता की हत्या का
रीवा। छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न करने व आरोपी द्वारा पीडि़ता के पिता की हत्या को लेकर सिविल लाइन पुलिस थाना प्रभारी को नोटिस जारी किया है।
इस संबंध में अभियोजन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी अनुसार 25 मई 19 को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक पीडि़ता का टीआरएस कॉलेज में बीएससी द्वितीय वर्ष की परीक्षा देने अपनी सहेली के साथ स्कूटी से जा रही थी। जैसे ही छोटी पुल के पहले सुबह 06:30 बजे पहुंची उसी समय पीछे से आरोपी शुभम चतुर्वेदी, निवासी-एलेन टाऊन स्कूल के पास पडऱा मोटर साइकिल से पीछा करते हुये आया को रोककर गलत नियत से हाथ पकड़ लिया और अश्लील हरकत करने लगा। विरोध करने पर गालियां देने लगा और मारपीट किया और जान मारने की धमकी दी। जब पीडि़ता अपनी स्कूटी को लेकर भागी तो आरोपी ने मोटर साइकिल से ठोकर मार दी। जिससे पीडि़ता एवं उसकी सहेली नीचे गिर गई और उनको चोट आई। पीडि़ता के पिता उपेन्द्र द्विवेदी ने थाना सिविल लाइन में आरोपी के खिलाफ धारा 354, 323, 294 की रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। 29 मई को अपर सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी को जमानत का लाभ देकर रिहा कर दिया गया। आरोपी रिहा होने के बाद पीडि़ता के पिता को रिपोर्ट वापस लेने की धमकी देने लगा और 17 सितंबर को पीडि़ता के पिता उपेन्द्र द्विवेदी की मोटर साइकिल से घर जाते समय अटरिया में धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी। 16 दिसंबर को अपर सत्र न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक रवीन्द्र सिंह द्वारा मामले के महत्वपूर्ण साक्षी एवं पीडि़ता के पिता की हत्या करने के आधार पर आरोपी शुभम चतुर्वेदी के जमानत निरस्त किये जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में विशेष न्यायालय ने गंभीर रूख अपनाते हुये थाना सिविल लाइन को नोटिस जारी की।




