रीवा

रीवा के इन आदतन अपराधियों के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही, 11 को किया गया जिला बदर, 4 को थाने में ....

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:01 AM GMT
रीवा के इन आदतन अपराधियों के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही, 11 को किया गया जिला बदर, 4 को थाने में ....
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रीवा। विधानसभा निर्वाचन 2018 को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र व निष्पक्ष संपादित कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रीति मैथिल नायक द्वारा जिले में अपराधों पर नियंत्रण रखने हेतु आदतन अपराधियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही लगातार जारी है। इसी क्रम में उन्होंने 11 अपराधियों को एक वर्ष अवधि के लिये रीवा जिले से बाहर किये जाने के आदेश जारी करते हुए 4 अपराधियों को प्रत्येक माह संबंधित थानों में उपस्थित दर्ज कराने के आदेश दिये गये हैं।

मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत पारित आदेश में सत्तू उर्फ सत्यनारायण पटेल पिता रामगरीब पटेल निवासी आंबी थाना मनगवां, राजू उर्फ राजेन्द्र रजक पिता दशई रजक निवासी पाण्डेन टोला थाना सिटी कोतवाली, पियुश विश्वनाथ पिता रामकृपाल विश्वकर्मा निवासी रतहरी थाना सिटी कोतवाली, मुबारक खान पिता गुलाम मोहम्मद खान निवासी बिछिया थाना सिटी कोतवाली, सुभाष सिंह परिहार पिता नागेश परिहार निवासी तिलखन हालमुकाम जयभवानी बस मालिक का लड़का अनंतपुर थाना विवि., अशोक चौरसिया पिता मुन्नालाल चौरसिया निवासी मऊगंज थाना मऊगंज, रोहित तिवारी पिता शिवकुमार तिवारी निवासी कोठी थाना बिछिया, राजेश गुप्ता उर्फ खन्ना पिता प्रभुदयाल गुप्ता निवासी इलाहाबाद बैंक के सामने मऊगंज थाना मऊगंज, लोली उर्फ रोहणी गुप्ता पिता मुरलीधर उर्फ छोटेलाल निवासी क्योंटी रोड सिरमौर थाना सिरमौर, कौशल प्रसाद उपाध्याय उर्फ आरआई पिता बैजनाथ निवासी पड़री थाना सिरमौर एवं शिब्बू उर्फ शुभम सिंह पिता जय सिंह उर्फ दिनेश सिंह निवासी राजगढ़ थाना सिरमौर को एक वर्ष की अवधि के लिए रीवा जिला एवं रीवा के सीमावर्ती जिलों से तत्काल बाहर चले जाने का आदेश जारी किया है।

इसी प्रकार विजय सिंह उर्फ छोट्टू पिता हरप्रताप सिंह निवासी बिछरहटा थाना मऊगंज, कमलेश प्रसाद गुप्ता पिता भोलाप्रसाद उर्फ फूलचंद्र गुप्ता निवासी गेरुआरी थाना मनगवां, भोले उर्फ सुधीर मिश्रा पिता धर्मराज मिश्रा निवासी बंधवा थाना रायपुर कर्चुलियान तथा पप्पू उर्फ जितेंद्र मिश्रा पिता दिनेश प्रसाद मिश्रा निवासी शाहपुर थाना सिरमौर को माह के प्रत्येक सोमवार को संबंधित थानों में उपस्थिति देने के निर्देश जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी किये गये हैं।

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