रीवा

रीवा: 2 वर्षीय अबोध बालिका से दुष्कर्म का मामला, दुष्कर्मी को तिहरे उम्रकैद की सजा, 14 दिन के अंदर पीड़िता को मिला न्याय

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:10 AM GMT
रीवा: 2 वर्षीय अबोध बालिका से दुष्कर्म का मामला, दुष्कर्मी को तिहरे उम्रकैद की सजा, 14 दिन के अंदर पीड़िता को मिला न्याय
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रीवा। दो वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने तिहरे उम्रकैद की सजा सुनाई है।

ज्ञात हो कि गत 10 नवंबर को दोपहर लगभग 1 बजे बालिका का पिता अपनी चाय-पान की दुकान मे चाय बना रहा था। वहीं फरियादी की 2 वर्षीय नातिन खेल रही थी। तभी अभियुक्त शीतलाप्रसाद दुबे निवासी सतना आया और फरियादी से चाय मांगा। फरियादी जब चाय बनाने मे व्यस्त हो गया तो आरोपी बालिका को गोद में लेकर कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद बालिका जोर से चिल्लाई तो फरियादी ने दौडक़र देखा तो बालिका (अभियोत्री) के खून निकल रहा था। फरियादी द्वारा अभियोत्री से पूछने पर उसने अभियुक्त की ओर इशारा करके बताया कि अभियुक्त ने उसके पेशाब के रास्ते मे उंगली डाल दी है। फरियादी द्वारा अभियुक्त को पकडक़र जब पूछा गया कि तुमने यह या किया तो अभियुक्त ने कहा कि गलती हो गई। तत्पश्चात अबोध अभियोत्री बेहोश हो गई। फरियादी ने डायल 100 पुलिस को फोन किया और पुलिस सभी को थाना चोरहटा लाई। अभियोत्री की हालत ज्यादा खराब होने पर उसे तत्काल एसजीएमएच ले जाया गया और अभियुक्त के विरूद्ध थाना चोरहटा में रिपोर्ट दर्ज की गई। चोरहटा पुलिस ने मात्र 72 घण्टे में विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

विचारण के दौरान जिला अभियोजन अधिकारी रविन्द्र सिंह द्वारा शासन की ओर से पैरवी करते हुए प्रस्तुत किये गए साक्ष्यों एवं प्रभावी तर्कों से सहमत होते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉसो ने आरोपी शीतलाप्रसाद दुबे पिता बुद्धसेन दुबे 35 वर्ष निवासी कोतर थाना ताला जिला सतना को बलात्कार का दोषी पाते हुए धारा 376 ए,बी के तहत आजीवन कारावास एवं 20,000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 376(3) के तहत आजीवन कारावास एवं 4,000 रूपये जुर्माना एवं लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5/6 के तहत आजीवन कारावास एवं 10,000 रूपये जुर्माना की सजा से दण्डित किया है।

72 घंटे में पुलिस ने चालान पेश किया

उल्लेखनीय है कि चोरहटा थाना प्रभारी अनिमेष द्विवेदी एवं उनकी टीम द्वारा इस मामले में मात्र 72 घंटे मे विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में चालान पेश किया गया एवं रीवा संभाग मे ऐसे गंभीर मामले में अभियोजन अधिकारी द्वारा मात्र चार दिन में विचारण पूर्ण कराकर आरोपी को तिहरे आजीवन कारावास की सजा दिलायी गई है।

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