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युवती को रीवा से दिल्ली ले जाकर किया बलात्कार, कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा की आपकी रूह कांप जाएगी

रीवा। मप्र के रीवा जिले में बलात्कार के आरोपी को न्यायालय ने 11 साल का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। बताया गया कि अभियोक्त्री मऊगंज बस स्टैंड में बस से उतरी तो खलील मो. पिता मो. यूसूफ निवासी माणी थाना मऊगंज उसको मिल गया।
उसने अभियोक्त्री को दवाई कराने के बहाने रीवा लाया और ट्रेन से दिल्ली ले गया। उसने दिल्ली जाने से मना किया तो डराया-धमकाया और जान मारने की धमकी दी। उसको आरोपी दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी बस्ती में ले गया और छह दिन तक उसके साथ बलात्कार किया।
इधर परिजनों ने मऊगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसपर पुलिस ने उसे दिल्ली से बरामद कर लिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां न्यायाधीश ने आरोपी खलील को दोषी पाया और 11 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।




