रीवा

कलेक्टर ने लागू की धारा 144 : REWA NEWS

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 11:43 AM IST
कलेक्टर ने लागू की धारा 144 : REWA NEWS
x
Get Latest Hindi News, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, Today News in Hindi, Breaking News, Hindi News - Rewa Riyasat

रीवा । माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री की परीक्षा के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा परीक्षा केन्द्रों पर अराजक एवं अवांछित गतिविधियों एवं भीड़ को रोकने तथा परीक्षा का संचालन सुचारू रूप से करने के लिए जिला दण्डाधिकारी बसंत कुर्रे ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 संपूर्ण रीवा जिले में लागू की है।

जिला दण्डाधिकारी श्री कुर्रे ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा शांति पूर्ण परीक्षा संचालन कराने हेतु परीक्षा केन्द्रों से एक सौ मीटर की परिधि में परीक्षार्थियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। परीक्षा डियूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट, प्रेक्षक, सुरक्षा पुलिस कर्मियों एवं उड़नदस्ता दल पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग किये जाने में सहायता नही देगा, इसका दुष्प्रेरण नहीं करेगा या उसके लिए षडयंत्र नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे क्रियाकलाप में लिप्त नहीं होगा। जिससे की परीक्षा के संचालन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो। धारा 144 परीक्षा संचालन दिनांक 2 मार्च से परीक्षा संपन्न होने की तिथि 31 मार्च तक लागू रहेगा।

Next Story