
- Home
- /
- मध्यप्रदेश
- /
- रीवा
- /
- रीवा-मऊगंज जिले के 8...
रीवा-मऊगंज जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान आज, 2014 मतदान केन्द्रों में 18,33,889 मतदाता डालेंगे वोट

रीवा. रीवा और मऊगंज जिले के आठ विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवम्बर को प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इनमें विधानसभा क्षेत्र रीवा, गुढ़, मनगवां, देवतालाब, मऊगंज, त्योंथर, सेमरिया तथा सिरमौर शामिल हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में बनाये गये 2014 मतदान केन्द्रों में 18 लाख 33 हजार 889 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। मतदान की सुविधा के लिए मतदाताओं को बीएलओ द्वारा मतदाता पर्ची दी गयी है। मतदाता पर्ची तथा ईपिक कार्ड अथवा 12 में से कोई एक फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ मतदाता मतदान कर सकते हैं। उचित पहचान के बिना मतदान का अवसर नहीं मिलेगा।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि 17 नवम्बर को जिले में कुल 9 लाख 57 हजार 991 पुरूष मतदाता तथा 8 लाख 75 हजार 881 महिला मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। मतदान दल में शामिल कर्मचारियों तथा सुरक्षा बलों के सदस्यों द्वारा डाकमत पत्र से मतदान किया जा चुका है। कलेक्टर ने बताया है कि मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इस लिए कोई भी मतदाता मतदान केन्द्र जाते समय मोबाइल फोन साथ न ले जाय। केवल प्रेक्षक, रिटर्निंग आफीसर, जिला निर्वाचन अधिकारी, सुरक्षा में तैनात अधिकारियों को ही मोबाइल फोन के उपयोग की अनुमति है। इनके फोन भी मतदान केन्द्र के अंदर साइलेंट रहेंगे।
मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि में निजी अथवा सार्वजनिक स्थान पर किसी भी तरह का प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। इस परिधि में चुनाव प्रचार से जुड़े कोई पोस्टर, बैनर नहीं लगेंगे। मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर तथा अन्य ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा।
मतदाताओं को बीएलओ द्वारा मतदाता पर्ची प्रदान की गयी है। यदि कोई अन्य व्यक्ति अशासकीय तौर पर मतदाता पर्ची वितरण करता है तो उसे मतदान केन्द्र से 200 मीटर के बाद अपना बूथ बनाना होगा। मतदाता पर्ची में उम्मीदवार का नाम अथवा चुनाव चिन्ह नहीं रहेगा। रिटर्निंग आफीसर की लिखित अनुमति के बाद ही ऐसे बूथ बनाये जा सकेंगे। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर दण्ड संहिता की धारा-188 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी।
मतदान का समय प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा
विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदान 17 नवम्बर को प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मतदान के लिए 2014 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। मतदान समाप्ति के समय यदि कोई मतदाता मतदान केन्द्र के परिसर में आ जाता है तो पीठीसीन अधिकारी उसे पर्ची देकर मतदान कराएंगे। निर्धारित समय समाप्ति से पाँच मिनट पहले तक परिसर में जितने भी मतदाता मतदान के लिए शेष होंगे उन सबको पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पर्ची दी जाएगी। इनके मतदान करने के बाद मतदान समाप्त होगा। मतगणना 3 दिसंबर को प्रात: 8 बजे से प्रारंभ होगी।
Aaryan Puneet Dwivedi
Aaryan Puneet Dwivedi is a senior editor and an experienced journalist who has been active in the news industry since 2013. He has extensive experience covering and editing news across multiple fields, including politics, national and international affairs, sports, technology, business, and social issues. He is a state-level accredited journalist recognized by the Madhya Pradesh government. Known for his in-depth understanding of news and current affairs, he focuses on delivering accurate, reliable, and reader-friendly information across all major news categories.




