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रीवा प्रशासन ने ढहाया अमहिया हत्याकांड के आरोपियों का घर, बाप-बेटा, मां-बहन समेत 10 लोग हैं आरोपी

शहर के अमहिया थानाक्षेत्र हुई में युवक की हत्या के मामले में रीवा प्रशासन ने आज शुक्रवार को आरोपियों के घर में बुलडोजर चलाया.
रीवा. शहर के अमहिया थानाक्षेत्र हुई में युवक की हत्या के मामले में रीवा प्रशासन ने आज शुक्रवार को आरोपियों के घर में बुलडोजर चलाया. पुलिस के मुताबिक़, आरोपियों के घर का 50x20 वर्गफीट का हिस्सा अवैध था, जिस पर नगर निगम द्वारा नोटिस दी गई थी. नोटिस के समय सीमा पर जवाब न मिल पाने पर राजस्व और नगर निगम के अफसरों के मौजूदगी में अवैध निर्माण ढहाने की कार्रवाई की गई है.
दिनभर चर्चा का विषय रहा आरोपी के घर पर कार्रवाई
बता दें हत्याकाण्ड के बाद से ही आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की मांग की जा रही थी. हालांकि यह कार्रवाई प्रशासन ने नियमानुसार किया. आरोपियों के अमहिया स्थित मकान पर अवैध निर्माण था. जिसमें मुख्य गेट समेत 20 बाई 20 का छज्जा और बॉउंड्री शामिल थी. जिसे शुक्रवार को प्रशांसन ने बुलडोजर की मदद से ढहा दिया. इस पूरी कार्रवाई की दिन भर शहर में चर्चा होती रही. राज्य शासन के निर्देश के बाद हुए एक्शन को लेकर रीवा के अपराधियों में हड़कंप मच गया है. इसके पहले विंध्य के सीधी जिले में पेशाबकांड के आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर पर भी बुलडोजर चला था.
रीवा हुजूर (शहर) एसडीएम अनुराग तिवारी ने बताया कि हंसराज सिंह पुत्र मंगलेश्वर निवासी अमहिया का मकान नगर निगम के वार्ड नंबर 23 अंतर्गत आता है. उक्त मकान का कुछ हिस्सा अवैध है. ऐसे में नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर ध्वस्त करा दिया गया है. यह पूरी प्रक्रिया अतिक्रमण के विरुद्ध होने वाली कार्रवाईयों के अंतर्गत आती है. यह अभियान आगे भी चलता रहेगा.
पुलिस की छावनी में तब्दील रहा अमहिया
अमहिया में जिस स्थान पर आरोपियों का घर है, वह पूरा स्थान पुलिस छावनी में तब्दील रहा. लगभग 100 मीटर के क्षेत्र पर सुरक्षा और क़ानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस के सैकड़ों जवान और कई थाना के अधिकारी तैनात किए गए थें. सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने बताया कि मकान का कुछ हिस्सा में अवैध निर्माण था, जिस पर नगर निगम और राजस्व अमले ने कार्रवाई की है. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की तैनाती की गई थी.
अमहिया हत्याकांड में मां-बेटी, बाप-बेटा समेत 10 आरोपी
अमहिया थाना प्रभारी एसआई अरविन्द सिंह राठौर ने बताया कि 17 जुलाई की रात करीब सवा 11 बजे सुमित सिंह परिहार के कहने पर 10 की संख्या में दोस्त एकत्रित हुए थें. इसके बाद सुनियोजित तरीके से विशाल मिश्रा (20) पुत्र उपेंद्र मिश्रा, अमिलिकी थाना गोविंदगढ़ (हाल-बिछिया) को बुलाया गया. झांसा देकर मृतक विशाल को सुमित सिंह परिहार के अमहिया स्थित घर के अंदर ले गए. वहां चाय नाश्ता कराकर छत ले गए और पुरानी रंजिश के चलते युवक को पेट से सटाकर गोली मार दी गई.
पिस्टल से निकली गोली पेट में जा धसी और युवक की हालात नाजुक होने लगी. देखते ही देखते युवक ने दम तोड़ दिया. दावा किया जा रहा है कि हत्या के बाद आरोपियों ने करीबियों ने घर से खून और सबूत साफ़ किए, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए, जिससे पुलिस आरोपियों को चिन्हित न कर पाए और न ही सबूत जुटा पाए.
इनको पुलिस ने बनाया आरोपी
एफआईआर के मुताबिक मुख्य आरोपी सुमित सिंह परिहार है. वहीं पुलिस ने पिता हंशराज सिंह उर्फ मुन्नू, सुमित की मां, सुमित के दोस्त सचिन, सुमित की बहन, शरद मिश्रा, निखिल सिंह, सुमित का मामा संतोष सिंह गहरवार, प्रत्यक्ष सिंह बघेल, हर्षली को आरोपी बनाया गया है. इस मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार हो चुके है. सात को पकड़ा जा चुका है.
ये आरोपी गिरफ्तार
पुलिस का कहना है कि प्रत्यक्ष सिंह पुत्र विनय सिंह 20 वर्ष निवासी पीटीएस रोड श्रेया पेट्रोल पंप के बगल में व्यंकट बटालियन, शरद मिश्रा पुत्र अनिल मिश्रा 21 वर्ष निवासी अग्रवाल नर्सिग होम के पीछे गली नंबर 3 खुटेही थाना विश्वविद्यालय, निखिल सिंह पुत्र भूपेन्द्र सिंह 21 वर्ष निवासी बरेही थाना रामपुर कर्चुलियान हाल कोष्टा सहित एक अन्य अफराधी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है.
Aaryan Puneet Dwivedi
Aaryan Puneet Dwivedi is a senior editor and an experienced journalist who has been active in the news industry since 2013. He has extensive experience covering and editing news across multiple fields, including politics, national and international affairs, sports, technology, business, and social issues. He is a state-level accredited journalist recognized by the Madhya Pradesh government. Known for his in-depth understanding of news and current affairs, he focuses on delivering accurate, reliable, and reader-friendly information across all major news categories.




