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हानिकारक पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग करने वालों की खैर नहीं, रीवा कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध

Rewa Collector Dr. Ilayaraja T.
रीवा। आमजनता के स्वास्थ्य की रक्षा तथा रीवा जिले की वायु गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी (Collector and District Magistrate Dr. Ilaiyaraja T) ने हानिकारक पटाखों के निर्माण,भंडारण, परिवहन, बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं।
माननीय उच्चतम न्यायालय तथा राष्ट्रीय हरित अभिकरण द्वारा इस संबंध में दिए गए आदेशों के परिपालन के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश की व्यक्तिगत तामीली संभव नहीं है इसलिए आयुक्त नगर निगम रीवा, पुलिस अधीक्षक रीवा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आदेश का विभागीय स्तर पर प्रमुख सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यालयों में प्रकाशित कराएं।
जनसंपर्क विभाग के माध्यम से इसका संचार माध्यमों में प्रचार-प्रसार कराएं। सभी एसडीएम तथा पुलिस अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में आदेश का पालन सुनिश्चित करें। यह प्रतिबंध आगामी आदेश तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर विस्फोटक नियम 84 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।
जारी आदेश के अनुसार संपूर्ण रीवा जिले में केवल कम उत्सर्जन करने वाले उन्नत श्रेणी के पटाखों एवं ग्रीन पटाखों के निर्माण, परिवहन, भण्डारण, बिक्री एवं उपयोग की अनुमति रहेगी। लड़ी वाले पटाखों का विक्रय एवं उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
दो घंटे रहेगी पटाखों के उपयोग की अनुमति
दीपावली पर्व, गुरू पर्व एवं अन्य धार्मिक त्यौहारों पर रात 8 से रात 10 बजे तक दो घंटे की अवधि में पटाखों के उपयोग की अनुमति रहेगी। क्रिसमस एवं नववर्ष की पूर्व संध्या पर रात 11 बजकर 55 मिनट से 12 बजकर 30 मिनट तक पटाखों के उपयोग की अनुमति रहेगी।
बेरियम साल्ट से बने पटाखे प्रतिबंधित
आदेश के अनुसार ग्रीन पटाखों के लिए पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा आर्गनाइजेशन तथा नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट द्वारा पंजीकृत ग्रीन पटाखों के निर्माताओं की सूची के अनुसार ही विक्रय किया जाएगा। इनके अंतर्गत फुलझड़ी, अनार तथा मेरून आते हैं। बेरियम साल्ट का उपयोग करके बनाए गए पटाखे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।
जारी आदेश के अनुसार एंटीमनी, लीथियम, मर्करी, आर्सेनिक, स्ट्रांशियम क्रोमेट एवं लेड के उपयोग से बनाए गए पटाखों की बिक्री एवं उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा।
कलेक्टर ने कहा है कि सम्पूर्ण रीवा जिले में अस्पताल, नर्सिंग होम, जिला चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिक्षण संस्थान, न्यायालय, धार्मिक स्थलों तथा शांत क्षेत्र घोषित एरिया से 100 मीटर की परिधि में पटाखे चलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। पटाखे चलाने पर चार मीटर की दूरी पर 125 डीवीए से अधिक प्रस्फुटन तीव्रता नहीं होनी चाहिए। पटाखों का ऑनलाइन तथा ई कामर्स के जरिए भी क्रय एवं विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।
पटाखे जलने के बाद उत्पन्न कचरे को नगरीय निकायों के माध्यम से सुरक्षित निपटान करें। किसी भी प्राकृतिक अथवा पेयजल स्त्रोत में इस तरह का कचरा न फेकें। सभी पटाखा व्यवसायी पटाखों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पूरी तरह से पालन करें।
Aaryan Puneet Dwivedi
Aaryan Puneet Dwivedi is a senior editor and an experienced journalist who has been active in the news industry since 2013. He has extensive experience covering and editing news across multiple fields, including politics, national and international affairs, sports, technology, business, and social issues. He is a state-level accredited journalist recognized by the Madhya Pradesh government. Known for his in-depth understanding of news and current affairs, he focuses on delivering accurate, reliable, and reader-friendly information across all major news categories.




