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REWA: सरकार ने हटाई यह शर्त, अब बेरोजगारों को इस योजना के तहत मिलेगा 2 करोड़ रुपए

रीवा. सरकार की उद्यमी योजनाओं में अब बेरोजगारों को ऋण के लिए अभिभावकों का आयकरदाता की जानकारी नहीं देना पड़ेगा। शासन द्वारा शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार का अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लागू की गई है। इसके माध्यम से शिक्षित युवाओं को 2 करोड़ रुपए का ऋण देने का प्रावधान है। शासन ने इस योजना से आवेदक के अभिभावकों के आयकरदाता न होने की शर्त हटा दी है। इससे अधिक से अधिक शिक्षित युवाओं को योजना का लाभ मिल सकेगा।
यह होनी चाहिए पात्रता सरकार की उद्यमी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। आयु 18 से 40 वर्ष तथा शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10वीं पास निर्धारित की गई है। आवेदक को किसी भी राष्ट्रीय बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
10 लाख रुपए से 2 करोड़ तक मिलेगा ऋण इस संबंध में महाप्रबंधक उद्योग ने बताया कि इस योजना का लाभ केवल विनिर्माण उद्योग तथा सेवा क्षेत्र की परियोजनाओं को दिया जा रहा है। परियोजनाओं के तहत बैंक ऋण गारंटी के लिए पात्र होनी चाहिए। इस योजना में भैंस, गाय पालन तथा मुर्गी पालन संबंधी इकाईयों के लिए पात्रता नहीं होगी। पात्र आवेदक अपने उद्यम के लिए 10 लाख रुपए से 2 करोड़ तक का ऋण ले सकते हैं। इस योजना में इकाई की कुल पूंजी लागत पर 15 प्रतिशत राशि मार्जिन मनी सहायता के रूप में दी जाती है।
18 लाख रुपए तक देय होगी मार्जिन मनी मार्जिन मनी अधिकतम 18 लाख रूपये तक ही देय होगी। आवेदक के बीपीएल होने पर उनसे 20 प्रतिशत मार्जिन मनी देय होगी। युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। महिला उद्यमी को 6 प्रतिशत प्रति वर्ष तथा अन्य उद्यमी को 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान दिया जायेगा। योजना में सात वर्ष तक प्रचलित दर से गारंटी शुल्क देना होगा। महाप्रबंधक उद्योग ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए पात्र उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।




