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रीवा : सेल्समैनों को उपभोक्ताओं को देना होगा सामग्री की ऑनलाइन पावती, अन्यथा होगी कार्यवाही

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:43 AM GMT
रीवा : सेल्समैनों को उपभोक्ताओं को देना होगा सामग्री की ऑनलाइन पावती, अन्यथा होगी कार्यवाही
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रीवा : सेल्समैनों को उपभोक्ताओं को देना होगा सामग्री की ऑनलाइन पावती, अन्यथा होगी कार्यवाही रीवा। उचित मूल्य की दुकानों में उपभोक्ताओं के

रीवा : सेल्समैनों को उपभोक्ताओं को देना होगा सामग्री की ऑनलाइन पावती, अन्यथा होगी कार्यवाही

रीवा। उचित मूल्य की दुकानों में उपभोक्ताओं के साथ सेल्समैनों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए एक और कदम उठाया गया है। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों को साफ तौर पर कहा गया है कि सभी पात्र परिवारों को राशन देने के साथ-साथ उन्हें सामग्री के ऑनलाइन पावती भी अनिवार्यता दी जाए अन्यथा संबंधित उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। ज्ञात हो पीओएस मशीन से निकलने वाली पावती पर सामग्री की मात्रा एवं दर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है ।

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जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयनित परिवार को राशन उपलब्ध कराने के लिए जिले में शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं इन दुकानों से पात्र परिवारों को खाद्यान्न का वितरण पीओएस मशीन के माध्यम से किया जाता है । इस मशीन से सामग्री प्रदान करने वाले उपभोक्ता के लिए पावती स्वतः जनरेट होती है, ऐसी शिकायतें मिली थी कि कुछ दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं को पीओएस से निकलने वाली पर्ची नही दी जा रही है जिसे गंभीरता से लिया गया है और सभी उचित मूल्य की दुकानों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।

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