
- Home
- /
- मध्यप्रदेश
- /
- रीवा
- /
- रीवा : सड़क दुर्घटना...
रीवा : सड़क दुर्घटना में मौत पर 2 लाख, गंभीर घायल को मिलेंगे 50 हजार रुपये

रीवा. सड़क हादसों (Road Accident) में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। रीवा जिले में अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिनमें लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसे मामलों में, सरकार की तरफ से पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद दी जाती है। अभी तक अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर मृतक के परिजनों को डीएलएलडी फंड से सिर्फ 25 हजार रुपये की मदद मिलती थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने 'मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकूल योजना 2022' लागू की है, जिसके तहत पीड़ितों को बड़ी आर्थिक सहायता मिलेगी।
मृतक के परिवार को 2 लाख, घायल को 50 हजार
नई योजना के मुताबिक, अज्ञात वाहन से हुई दुर्घटना में किसी की मौत होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं, गंभीर रूप से घायल होने पर 50 हजार रुपये तक की मदद मिलेगी। इस योजना को रीवा जिले में लागू करने के लिए जिला स्तर पर एक समिति बनाई गई है। इस समिति के अध्यक्ष कलेक्टर हैं और इसमें पुलिस अधीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शामिल हैं। कलेक्टर के पास इस समिति में एक और सदस्य को शामिल करने का अधिकार है।
सहायता के लिए ऐसे करें आवेदन
सहायता राशि पाने के लिए प्रभावित व्यक्ति या उसके परिजन को आवेदन करना होगा। यह आवेदन पत्र आप डीआरडी कार्यालय, अस्पताल या परिवहन कार्यालय से ले सकते हैं। आवेदन के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे, जिनमें मृत्यु प्रमाण पत्र, गंभीर चोट का प्रमाण पत्र, दुर्घटना रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट शामिल हैं। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार, आवेदन मिलने के 15 दिनों के अंदर सहायता राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। यह योजना उन परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा साबित होगी, जो अचानक हुए हादसे की वजह से आर्थिक संकट में फंस जाते हैं।
Rewa Riyasat News
2013 में स्थापित, RewaRiyasat.Com एक विश्वसनीय न्यूज़ पोर्टल है जो पाठकों को तेज़, सटीक और निष्पक्ष खबरें प्रदान करता है। हमारा उद्देश्य स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय घटनाओं तक की भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है।




