रीवा

रीवा: नामांकन पत्र भरते समय सिर्फ इतने व्यक्तियों को होगी अनुमति

रीवा: नामांकन पत्र भरते समय सिर्फ इतने व्यक्तियों को होगी अनुमति
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रीवा लोकसभा क्षेत्र के लिए 28 मार्च को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी।

रीवा (Rewa News): रीवा लोकसभा क्षेत्र के लिए 28 मार्च को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल करने का क्रम आरंभ होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार लोकसभा निर्वाचन में नामांकन पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग आफीसर के कक्ष में उम्मीदवार सहित केवल 5 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी।

नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवार रिटर्निंग आफीसर कार्यालय से सौ मीटर की परिधि में केवल तीन वाहनों का उपयोग कर सकेंगे। आयोग ने 100 मीटर की परीधि को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया है। अभ्यर्थी तथा 4 अन्य अधिकृत व्यक्तियों को ही नामांकन पत्र दाखिल करते समय इसमे प्रवेश दिया जायेगा। कानून व्यवस्था के लिए पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को तैनात किया जायेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 की उपधारा 6 के अधीन एक ही निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा उसकी ओर से अधिकतम केवल 4 नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

नामांकन पत्र के साथ निर्धारित निक्षेप राशि तथा घोषणा पत्र दाखिल करना आवश्यक होगा। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के उम्मीदवार के लिए एक प्रस्तावक तथा अन्य दलों एवं निर्दलीय उम्मीदवार के लिए 10 प्रस्तावक आवश्यक होंगे। रीवा लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र कलेक्ट्रेट रीवा के कलेक्टर न्यायालय कक्ष में दाखिल होंगे।

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