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Rewa News : 60 घंटे के लिए Lock हुआ रीवा, जानिए क्या खुला-क्या बंद रहेगा ?

Rewa News : 60 घंटे के लिए Lock हुआ रीवा, जानिए क्या खुला-क्या बंद रहेगा ?
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Rewa News : साल भर बाद 2 दिन के लिए Rewa Lock, गृह विभाग के निर्देश पर जिला प्रशासन हुआ एक्टिव..रीवा (Rewa News) : साल भर बाद एक बार फिर रीवा जिला दो दिनों के लिए लॉक रहेगा। हांलाकि अभी केवल शनिवार व रविवार को ही लॉकडाउन (Lockdown) रखने के निर्देश हैं लेकिन संक्रमण की रफ़्तार तेज हुई तो बढ़ाने की भी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी ने बताया कि गृह विभाग जारी निर्देशों के परिपालन में रीवा के नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन (Lockdown) रहेगा। और शुक्रवार को शाम 6 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन (Lockdown) रहेगा।

Rewa News : साल भर बाद 2 दिन के लिए Rewa Lock, गृह विभाग के निर्देश पर जिला प्रशासन हुआ एक्टिव

रीवा (Rewa News) : साल भर बाद एक बार फिर रीवा जिला दो दिनों के लिए लॉक रहेगा। हांलाकि अभी केवल शनिवार व रविवार को ही लॉकडाउन (Lockdown) रखने के निर्देश हैं लेकिन संक्रमण की रफ़्तार तेज हुई तो बढ़ाने की भी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी ने बताया कि गृह विभाग जारी निर्देशों के परिपालन में रीवा के नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन (Lockdown) रहेगा। वही अब धीरे-धीरे शहर की चहल-पहल थम गई है और 60 घंटे के लिए रीवा लॉक हो गया.

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अत्यावश्यक सेवा से जुड़े प्रतिष्ठान खुले रहेंगे

लॉकडाउन (Lockdown) दौरान केवल अत्यावश्यक सेवा से जुड़े प्रतिष्ठान ही खुले रहेंगे अन्य सभी बंद रहेंगे। लॉक डाउन होने से सभी शासकीय कार्यालय भी रविवार के साथ ही शनिवार को भी बंद रहेंगे। केवल सोमवार से शुक्रवार तक सप्ताह में पांच दिन संचालन होगा। शासकीय कार्यालय आगामी तीन महीने तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। यह आदेश 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगा।

घूमते मिले तो होगी कार्रवाई

शनिवार व रविवार को लॉकडाउन (Lockdown) (Saturday-Sunday Lockdown) दौरान को लोगों को बिना उचित कारण के घूमते पाए जाने पर कार्रवाई की जायेगी। कलेक्टर इलैयाराजा टी (Rewa Collector Dr. Ilayaraja T) ने कहा कि रेलवे स्टैंड व बस स्टैंडों को बंद नहीं किया गया है। यात्री वाहनों का संचालन होगा लेकिन अनावश्यक रूप से लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। कोरोना गाइड लाइन का उल्लंघन किए जाने पर संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

लाॅकडाउन में इन्हें रहेगी छूट

लाॅकडाउन के दौर प्रशासन ने जरूरी सेवाओं को छूट प्रदान की हैं। जानकारी के अनुसार माल सेवाओं का परिवहन जिले में जारी रहेगा। वहीं दवा दुकान, शासकीय राशन की दुकाने, अस्पताल, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम, दूध एवं सब्जी ठेला प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

कलेक्टर के द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि करहिया फल एवं सब्जी मंडी का संचालन दोपहर 12 बजे तक किया जा सकेगा। वही सब्जी की दुकाने भी दोपहर 12 बाजे बंद हो जाएगी ।

जानकारी के अनुसार औद्योगिक मजदूर तथा कच्चा माल परिवहन तथा औद्योगिक विभाग, टीकारण में लगे कर्मचारी, स्थानीय निकायों के साथ ही केन्द्रीय तथा राज्य के अधिकारी कर्मचारी का आवागमन प्रतिबंध से बाहर रहेगा।

वहीं बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन आने जाने वाले यात्री, परीक्षा केन्द्र के अधिकारी कर्मचारी तथा छात्र, एम्बुलंेस, फायर ब्रिगेड को आने जाने में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

इनके अलावा सभी को लाकडाउन के दौरान बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। अगर किसी के द्वारा कोरोना लाॅकडाउन का पालन नहीं किया जयेगा उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

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