रीवा

रीवा में हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास, न्यायालय ने सुनाया सख्त फैसला

Rewa New Court News
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रीवा के गुढ़वा गांव हत्या कांड में न्यायालय ने दो आरोपियों रामली कोल और बुद्धसेन कोल को दोषी करार दिया। अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़ित परिवार को प्रतिकर राशि भी दी जाएगी।
🔹 मुख्य बिंदु (Highlights):
1️⃣ रीवा जिले के गुढ़वा गांव हत्या प्रकरण में न्यायालय ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
2️⃣ अभियुक्तों पर कुल्हाड़ी से युवक अभिताभ कोल की हत्या का आरोप साबित हुआ।
3️⃣ अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर दो-दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
4️⃣ पीड़ित परिवार को मप्र अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के तहत मुआवजा देने के निर्देश दिए गए।

रीवा हत्या मामला: अदालत ने सुनाया सख्त फैसला | Rewa Murder Case Court Verdict

रीवा (Rewa News) – मध्य प्रदेश के रीवा जिले में गुढ़वा गांव हत्या कांड (Gudwa Village Murder Case) में बड़ा फैसला सामने आया है। न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। यह फैसला तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश आशीष कुमार शुक्ला के न्यायालय में सुनाया गया।

घटना का पूरा मामला | Full Case Details

मामला 3 मई 2023 का है जब अभिताभ कोल (Abhitabh Kol) की हत्या कुल्हाड़ी (Axe Attack) से कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार आरोपियों रामली कोल पिता छोरे कोल और बुद्धसेन कोल पिता जयकरण कोल ने आपसी विवाद के चलते युवक पर हमला किया था। गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी।

पुलिस जांच और साक्ष्य | Police Investigation and Evidence

इस मामले की जांच तत्कालीन थाना प्रभारी प्रवीण उपाध्याय (Praveen Upadhyay) ने की थी। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ भौतिक साक्ष्य (Physical Evidence) और गवाहों के बयान एकत्र किए। जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 12 साक्षियों के बयान दर्ज कराए और 29 दस्तावेज पेश किए।

न्यायालय का निर्णय | Court Judgment

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपियों को हत्या का दोषी पाया। अदालत ने दोनों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर ₹2000 का जुर्माना (Fine) लगाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

पीड़ित परिवार को न्याय और प्रतिकर राशि | Compensation to Victim’s Family

फैसले में अदालत ने पीड़ित परिवार के लिए मप्र अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के तहत सहायता राशि देने का आदेश दिया है। मृतक 24 वर्ष का युवा था, जिसकी मृत्यु से परिवार को गहरा आघात पहुंचा है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में राज्य को आर्थिक और मानसिक सहायता प्रदान करनी चाहिए।

FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

रीवा हत्या मामले में दोषियों को कितनी सजा हुई?

दोनों दोषियों को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई गई है और ₹2000 का जुर्माना लगाया गया है।

यह मामला कब और कहां हुआ था?

यह घटना 3 मई 2023 को रीवा जिले के गुढ़वा गांव में हुई थी।

जांच किस अधिकारी ने की थी?

इस हत्या प्रकरण की जांच तत्कालीन थाना प्रभारी प्रवीण उपाध्याय ने की थी।

पीड़ित परिवार को क्या सहायता मिलेगी?

अदालत ने मप्र अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के तहत परिवार को आर्थिक सहायता देने का आदेश दिया है।

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