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रीवा: प्रेम प्रसंग में पकडे जाने पर हत्या, न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

रीवा: प्रेम प्रसंग में पकडे जाने पर हत्या, न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
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विशेष न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार की अदालत ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड के सजा सुनाई है।

रीवा। विशेष न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार की अदालत ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड के सजा सुनाई है। प्रेम प्रसंग में पकड़े जाने पर आरोपियों ने मालिक आदिवासी की जान ले ली थी। प्रकरण में आरोपी सुमन आदिवासी एवं आरोपी अमन सिंह सोलंकी उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह निवासी शाहपुर अमहवा त्योंथर थाना सोहागी जिला रीवा को सजा सुनाई गई है। प्रकरण की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक राकेश

कुमार निगम ने बताया कि दिनांक 11 जून 2022 की रात्रि 10.30 बजे मालिक आदिवासी के निर्मम हत्या की सूचना राजबली कोल ने सोहागी पुलिस को दी थी। बताया गया था कि वह अपने घर में चारपाई बिछाकर सोये थे। सुबह 5 बजे उसके भांजे घोषले आदिवासी ने बताया कि मामा को किसी ने काट डाला और वो चारपाई पर पड़ा है। इसके बाद वो भाई को जाकर देखे तो चारपाई पर वो मृत पड़ा हुआ था।

पुलिस ने सूचना के बाद मर्ग कायम कर हत्या का मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू की। पुलिस की विवेचना में सामने आया था कि अभियुक्ता सुमन आदिवासी एवं अभियुक्त के मध्य प्रेम संबंध था और प्रेम संबंध होने के कारण अभियुक्त अमन सिंह घटना होने के कुछ दिन पूर्व आया था।

इसी मध्य अभियुक्ता सुमन आदिवासी को मृतक के भाई रामपाल की छत पर सामान्य व्यवहार के प्रतिकूल देखा गया था। जिसके बाद दोनों ने मिलकर मालिक आदिवासी की हत्या कर दी। न्यायालय ने साक्ष्यों के के आधार पर अभियुक्तगणों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सहपटित धारा 34. भा. द. वि. के आरोपों से दोष सिद्ध मानकर आजीवन कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है।

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