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रीवा में हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास, 17वें अपर सत्र न्यायालय मनगवां ने सुनाया फैसला

Aaryan Puneet Dwivedi
21 Feb 2026 11:28 AM IST
रीवा में हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास, 17वें अपर सत्र न्यायालय मनगवां ने सुनाया फैसला
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रीवा के मनगवां स्थित 17वें अपर सत्र न्यायालय ने ग्राम पचरहटा हत्याकांड में दो आरोपियों को IPC 302 व 307 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जानें पूरा फैसला।

मुख्य बिंदु – रीवा हत्याकांड फैसला

  • 17वें अपर सत्र न्यायालय मनगवां ने सुनाया फैसला
  • दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
  • IPC की धारा 302 व 307 के तहत दोष सिद्ध
  • 10-10 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर अतिरिक्त सजा

रीवा जिले के मनगवां न्यायालय से एक अहम फैसला सामने आया है। ग्राम पचरहटा हत्याकांड मामले में 17वें अपर सत्र न्यायालय मनगवां ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोप सिद्ध हुए हैं। इस फैसले के बाद रीवा क्षेत्र में इस प्रकरण को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

Rewa Mangawan Murder Verdict Explained

ग्राम पचरहटा में हुए हमले में एक युवक की मौत के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

ग्राम पचरहटा में हुई थी घटना

मामला रीवा जिले के मनगवां थाना क्षेत्र के ग्राम पचरहटा का है। घटना के दौरान अभियुक्तों ने हमला किया, जिसमें राकेश साहू एवं आदर्श गुप्ता को गंभीर चोटें आईं। घायल शुभम सांधिया की उपचार के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी रही थी।

मनगवां पुलिस की जांच और चार्जशीट

घटना के बाद मनगवां पुलिस ने हत्या (IPC 302) और हत्या के प्रयास (IPC 307) सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया। विस्तृत जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस ने गवाहों के बयान, चिकित्सीय रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य एकत्रित कर अदालत में पेश किए।

17वें अपर सत्र न्यायालय में सुनवाई

प्रकरण की सुनवाई 17वें अपर सत्र न्यायाधीश मनगवां न्यायालय में हुई। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक विकास तिवारी ने पैरवी की। न्यायालय में साक्षियों के बयान दर्ज किए गए और दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं।

दो आरोपियों को उम्रकैद

न्यायालय ने आदर्श गुप्ता और राकेश साहू को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 307 के तहत दोषी ठहराया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

एक आरोपी अब भी फरार

मामले में एक अन्य आरोपी घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। स्थानीय स्तर पर यह मामला लंबे समय से चर्चाओं में रहा है और अब अदालत के फैसले के बाद इसे महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय माना जा रहा है।

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Rewa Court Verdict Snapshot

  • ग्राम पचरहटा हत्याकांड का फैसला
  • दो दोषियों को उम्रकैद
  • IPC 302 और 307 के तहत सजा
  • फरार आरोपी की तलाश जारी

मनगवां न्यायालय ने रीवा जिले के चर्चित हत्याकांड में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Rewa Murder Case FAQ)

यह फैसला किस न्यायालय ने सुनाया?

17वें अपर सत्र न्यायालय मनगवां, जिला रीवा ने यह फैसला सुनाया।

किस धारा के तहत सजा दी गई?

भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत दोषी ठहराया गया।

दोषियों को क्या सजा मिली?

दोनों दोषियों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई।

क्या सभी आरोपी पकड़े गए हैं?

नहीं, एक आरोपी घटना के बाद से फरार है और उसकी तलाश जारी है।

यह मामला किस गांव से जुड़ा है?

यह मामला रीवा जिले के मनगवां थाना क्षेत्र के ग्राम पचरहटा से संबंधित है।

Aaryan Puneet Dwivedi

Aaryan Puneet Dwivedi

Aaryan Puneet Dwivedi is a senior editor and an experienced journalist who has been active in the news industry since 2013. He has extensive experience covering and editing news across multiple fields, including politics, national and international affairs, sports, technology, business, and social issues. He is a state-level accredited journalist recognized by the Madhya Pradesh government. Known for his in-depth understanding of news and current affairs, he focuses on delivering accurate, reliable, and reader-friendly information across all major news categories.

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