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रीवा: प्रेमिका के प्यार में पागल पति ने पत्नी को मारा चाकू, अदालत ने सुनाई 5 साल की सजा

रीवा: प्रेमिका के प्यार में पागल पति ने पत्नी को मारा चाकू, अदालत ने सुनाई 5 साल की सजा
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नवम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह पाल ने चाकू से अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को सजा सुनाई है।

रीवा। नवम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह पाल ने चाकू से अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को सजा सुनाई है। जानकारी दी गई कि शादी के 6 साल बाद पति ने दूसरी प्रेमिका को गले लगाया, पत्नी ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की। सुलह के बाद जब वह पति के साथ दोबारा रहने लगी तो फिर से इसी बात पर झगड़ा हुआ।

इसी दौरान आरोपी पति शैलेश पटेल पिता रामसुमिरन पटेल निवासी लक्ष्मणपुर ने अपनी पत्नी साशिकला पटेल के पेट में चाकू दया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। माँ को बचाने आए बेटे से भी मारपीट की गई। घटना 26 जून 2019 की शाम को सामने आई थी।

शिकायत पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला पंजीबद्ध किया था। पुलिस ने मामले का चलान न्यायालय में पेश किया। जिसके बाद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पित शैलेष पटेल को पांच साल के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। प्रकरण की पैरवी अपर लोक अभियोजक डी. एन. मिश्रा द्वारा की गई

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