रीवा

रीवा: गांजा एवं नशीली कफ सिरफ बेचने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, ₹ 100000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया

Aaryan Puneet Dwivedi
5 Jan 2023 6:50 PM IST
गांजा एवं नशीली कफ सिरफ बेचने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
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गांजा एवं नशीली कफ सिरफ बेचने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

रीवा. विशेष न्यायाधीश (NDPS एक्ट) जिला रीवा ने गांजा एवं नशीली कफ सिरफ के आरोपी श्रीनिवास पटेल पिता स्व. रामसजीवन पटेल, उम्र 43 वर्ष निवासी गोरगाँव थाना रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा (एमपी) को दस (10) वर्ष की सजा सुनाई है।

रीवा. विशेष न्यायाधीश (NDPS एक्ट) जिला रीवा ने गांजा एवं नशीली कफ सिरफ के आरोपी श्रीनिवास पटेल पिता स्व. रामसजीवन पटेल, उम्र 43 वर्ष निवासी गोरगाँव थाना रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा (एमपी) को दस (10) वर्ष की सजा सुनाई है।

मामला इस प्रकार है

दिनांक 21/09/2019 को थाना रायपुर कर्चुलियान को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि श्रीनिवास पटेल पिता स्वा. रामसजीवन पटेल, उम्र 40 वर्ष निवासी गोरगाँव काफी समय से अवैध रूप से गाँजा एवं नशीली कफ सिरफ अपने घर में रखकर बेचने का धंधा करता है। जिसे बेचने के वह फिराक में है मुखबिर की सूचना पाते ही तत्काल थाना रायपुर कर्चुलियान की पुलिस गोरगाँव श्रीनिवास पटेल के घर दबिस देने पहुंची और मौके पर ही श्रीनिवास पटेल को धर दबोचा, पुलिस द्वारा घर की तलाशी लेने पर चार किलो आठ सौ ग्राम गाँजा तथा चार सौ पचास शीशी कफ सिरफ पाया गया।

चार किलो आठ सौ ग्राम मादक पदार्थ गाँजा की कुल कीमत अड़तालिस हजार (48,000) रूपये तथा चार सौ पचास शीशी कफ सिरफ की कीमत इक्यावन हजार सात सौ पचास रूपये (51,750 ) रू पाई गई। पुलिस द्वारा आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। तथा प्रकरण पंजीबद्ध कर विशेष न्यायालय (NDPS एक्ट) में चालान पेश किया गया जहाँ पर लोक अभियोजक श्रीमती शशि तिवारी ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि आरोपी द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जिससे निश्चित रूप से समाज नशे का आदी हो रहा है तथा इस प्रकार के नशीले पदार्थ समग्र समाज को प्रभावित कर रहा है इसलिए आरोपी को कड़ी से कड़ी अधिकतम सजा दिया जाना चाहिए।

प्रकरण में मामले की पैरवी कर रही लोक अभियोजक श्रीमती शशि तिवारी ने बताया कि विशेष न्यायधीश (NDPS एक्ट) केशव सिंह ने दोनो पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी श्रीनिवास पटेल उम्र 43 वर्ष गोरगाँव को (NDPS एक्ट) की धारा - 8 (सी), 20 बी ii (सी) के तहत दस वर्ष (10) का सश्रम कारावास व एक लाख रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया है तथा जुर्माने की राशि अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है।


Aaryan Puneet Dwivedi

Aaryan Puneet Dwivedi

Aaryan Puneet Dwivedi is a senior editor and an experienced journalist who has been active in the news industry since 2013. He has extensive experience covering and editing news across multiple fields, including politics, national and international affairs, sports, technology, business, and social issues. He is a state-level accredited journalist recognized by the Madhya Pradesh government. Known for his in-depth understanding of news and current affairs, he focuses on delivering accurate, reliable, and reader-friendly information across all major news categories.

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