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रीवा में दहेज लोभी पति की दरिंदगी: पत्नी का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल, पुलिस में केस दर्ज

मुख्य बिंदु (Top Highlights)
- रीवा की एक महिला ने पति पर दहेज के लिए मारपीट, गाली-गलौज और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए।
- महिला ने शिकायत की कि पति ने उसका अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
- पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने दहेज प्रताड़ना और IT Act की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।
- साइबर सेल की मदद से वीडियो हटवाने की कार्रवाई शुरू, आरोपी पति और उसके परिजनों की भूमिका की जांच जारी।
दहेज लोभी पति की दरिंदगी: पत्नी का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल, पुलिस में केस दर्ज
मध्य प्रदेश के रीवा जिले से दहेज और साइबर क्राइम से जुड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया है। समान थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि वह लंबे समय से उसे दहेज के लिए परेशान कर रहा था। जब महिला ने अतिरिक्त दहेज देने से साफ इंकार किया, तो पति ने न सिर्फ उसके साथ मारपीट की, बल्कि उसका अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
दहेज के लिए रोज होती थी गाली-गलौज और मारपीट – पीड़िता का आरोप
पीड़िता ने थाने में दी शिकायत में बताया कि शादी के कुछ समय बाद से ही पति और ससुराल पक्ष के लोगों का रवैया बदलने लगा। कथित रूप से वे बार-बार अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे और पूरी न होने पर उसे गाली-गलौज और मारपीट का सामना करना पड़ता था। महिला के मुताबिक, दहेज मांग पूरी न होने पर पति अक्सर उसे मानसिक रूप से भी ब्लैकमेल करता था और घर से बाहर निकालने की धमकी देता था।
पत्नी की प्राइवेसी पर हमला, गुप्त रूप से बनाया अश्लील वीडियो
शिकायत में महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पति ने उसके साथ निजी पलों के दौरान गुप्त रूप से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। पीड़िता का कहना है कि उसे इसकी जानकारी काफी समय तक नहीं थी। बाद में विवाद बढ़ने पर पति ने इन अश्लील क्लिप्स का इस्तेमाल उसे डराने और दबाव बनाने के लिए किया। महिला ने बताया कि जब उसने पति की बात मानने से इंकार किया तो आरोपी ने इन वीडियो को व्हाट्सऐप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैला दिया, जिससे उसकी सामाजिक साख और मानसिक स्थिति पर भारी असर पड़ा।
वीडियो वायरल होने पर टूटी महिला, समान थाने में दर्ज कराई शिकायत
वीडियो के वायरल होने की जानकारी जब महिला को रिश्तेदारों और परिचितों के जरिए मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तत्काल अपने मायके पक्ष के लोगों को पूरी बात बताई। परिजनों के साथ विचार-विमर्श के बाद पीड़िता सीधे समान थाना पहुंची और पति के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। महिला का कहना है कि पति की इस हरकत से उसकी इज्जत, साख और जीवन तीनों पर चोट पहुंची है। वह अब कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग कर रही है, ताकि भविष्य में किसी और महिला को ऐसी स्थिति से न गुजरना पड़े।
पुलिस ने दहेज और IT Act की धाराओं में मामला दर्ज किया
पीड़िता की शिकायत पर समान थाना पुलिस ने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी के अनुसार, मामला बेहद संवेदनशील है और महिला की शिकायत को प्राथमिकता के साथ लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल डिवाइस की जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू की है, ताकि यह पता चल सके कि वीडियो कहां-कहां भेजा गया और किन-किन लोगों तक पहुंचा।
साइबर सेल की मदद से हटवाए जा रहे हैं अश्लील वीडियो
पुलिस ने मामले को साइबर सेल को भी मार्क कर दिया है। साइबर टीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से उन लिंक और क्लिप्स को ट्रेस कर रही है, जिनके जरिए महिला का अश्लील वीडियो शेयर किया गया। अधिकारियों के अनुसार, कानून के तहत किसी की अनुमति के बिना उसका प्राइवेट वीडियो शेयर करना गंभीर अपराध है और इसके लिए आईटी एक्ट में कड़ी सज़ा का प्रावधान है।
पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि यदि किसी के मोबाइल या सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट मौजूद हो तो उसे तुरंत डिलीट करें और आगे फॉरवर्ड न करें, वरना उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।
महिला सुरक्षा और डिजिटल प्राइवेसी पर बड़ा सवाल
यह मामला न सिर्फ दहेज उत्पीड़न का उदाहरण है, बल्कि डिजिटल प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी गंभीर सवाल उठाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि रिश्तों में भरोसे का गलत इस्तेमाल करते हुए निजी पलों को रिकॉर्ड करना और बाद में उन्हें हथियार की तरह प्रयोग करना महिला अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। कानूनी जानकारों के अनुसार, यदि किसी महिला की सहमति के बिना उसकी फोटो या वीडियो शेयर किया जाता है, तो यह आईटी एक्ट, भारतीय दंड संहिता और महिला संरक्षण संबंधी कई कानूनों के तहत दंडनीय अपराध है।
पुलिस की अपील – ऐसे मामलों में तुरंत दें शिकायत, देरी न करें
पुलिस अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की कि यदि किसी महिला या परिवार के साथ इस तरह की घटना होती है, तो बिना हिचकिचाहट के तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराएं। कई बार सामाजिक दबाव और बदनामी के डर से पीड़ित पक्ष चुप रह जाता है, जिससे आरोपी के हौसले और बढ़ जाते हैं। समय रहते शिकायत दर्ज कराने पर न सिर्फ डिजिटल साक्ष्य आसानी से मिल जाते हैं, बल्कि साइबर टीम भी तुरंत कंटेंट हटाने की प्रक्रिया तेज कर सकती है।
FAQs – दहेज प्रताड़ना और अश्लील वीडियो वायरल मामला
महिला ने पति पर क्या मुख्य आरोप लगाए हैं?
पीड़िता का आरोप है कि पति दहेज के लिए उसे मारता-पीटता था, गाली-गलौज करता था और गुप्त रूप से उसका अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
पुलिस ने कौन-कौन सी धाराओं में केस दर्ज किया है?
समान थाना पुलिस ने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अश्लील वीडियो वायरल होने पर क्या कार्रवाई की जा रही है?
पुलिस ने मामला साइबर सेल को भेज दिया है। साइबर टीम सोशल मीडिया से वीडियो हटवाने और उसे शेयर करने वाले लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रही है।
क्या बिना सहमति किसी का निजी वीडियो शेयर करना अपराध है?
जी हाँ, किसी भी व्यक्ति, खासकर महिला की अनुमति के बिना उसका प्राइवेट वीडियो या फोटो शेयर करना आईटी एक्ट और IPC के तहत गंभीर अपराध है और इसके लिए सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।
ऐसे मामलों में पीड़िता को क्या करना चाहिए?
पीड़िता को तुरंत नज़दीकी थाने या महिला हेल्पडेस्क पर जाकर लिखित शिकायत देनी चाहिए, साइबर सेल से संपर्क करना चाहिए और वीडियो या चैट के स्क्रीनशॉट जैसे डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने चाहिए।
Aaryan Puneet Dwivedi
Aaryan Puneet Dwivedi is a senior editor and an experienced journalist who has been active in the news industry since 2013. He has extensive experience covering and editing news across multiple fields, including politics, national and international affairs, sports, technology, business, and social issues. He is a state-level accredited journalist recognized by the Madhya Pradesh government. Known for his in-depth understanding of news and current affairs, he focuses on delivering accurate, reliable, and reader-friendly information across all major news categories.




