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रीवा: शाहपुर में 73 वर्षीय वृद्ध पर जानलेवा हमला: FIR दर्ज, न्याय की गुहार

Shashank Dwivedi | रीवा रियासत
29 Nov 2025 9:41 PM IST
Updated: 2025-12-03 05:32:41
रीवा: शाहपुर में 73 वर्षीय वृद्ध पर जानलेवा हमला: FIR दर्ज, न्याय की गुहार
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शाहपुर थाना क्षेत्र के महगवां गांव में 27 जून 2025 को एक 73 वर्षीय वृद्ध रामेश्वर तिवारी और उनके बेटे नीलेश तिवारी पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

मध्य प्रदेश: शाहपुर थाना क्षेत्र के महगवां गांव में 27 जून 2025 को एक 73 वर्षीय वृद्ध रामाश्रय तिवारी और उनके बेटे नीलेश तिवारी पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। रामेश्वर तिवारी के दाहिने हाथ की हड्डी टूट गई है और उनके पोते (पुत्रवधू के बेटे) के सिर में गंभीर चोट आई है। पुलिस ने इस मामले में पाँच आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) क्रमांक 0190/2025 दर्ज की है।

विवाद का कारण और घटनाक्रम

आवेदक रामाश्रय तिवारी, जो महौता के निवासी हैं, ने पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन और FIR में बताया कि घटना 27 जून 2025 को दोपहर करीब 12:00 बजे तब हुई, जब उनके बेटे नीलेश तिवारी ने गांव के भूले-भटके आवारा मवेशी को बाहर निकाला।

-आरोपियों की पहचान: मुख्य आरोपी भूपेन्द्र तिवारी और पुष्पेन्द्र तिवारी (दोनों पिता दयानंद), उनकी पत्नियां चन्द्रवती, कृष्णा, और विनीता को नामजद किया गया है।

-हमला: आवेदक के अनुसार, आरोपीगण लाठी-डंडों के साथ आवेदक के घर में घुस गए और उन पर हमला कर दिया। पुष्पेन्द्र तिवारी ने एक लाठी मारी, जिससे रामेश्वर तिवारी के दाहिने हाथ की हड्डी टूट गई और वह जमीन पर गिर पड़े।

-बचाव और चोटें: जब नीलेश तिवारी उन्हें बचाने आए, तो आरोपियों ने उन्हें भी बुरी तरह पीटा। रामाश्रय तिवारी के पोते (पुत्रवधू के बेटे) के सिर में गंभीर चोट आई है।


चिकित्सा और पुलिस कार्रवाई

हमले के बाद, पड़ोसी राजेश तिवारी और प्रेम शंकर ने घायल पिता-पुत्र को बचाया।

चिकित्सा: आवेदक को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें आगे इलाज के लिए भोपाल रेफर कर दिया गया है।

शिकायत: 28 जून 2025 को शाहपुर थाने में आरोपी भूपेन्द्र तिवारी और पुष्पेन्द्र तिवारी पर FIR दर्ज की गई।

धाराएं: आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धाराओं 296 (हमला करना), 315 (गंभीर चोट पहुंचाना), 351(3) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), और 115 (अपराधिक षड्यंत्र) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आवेदक की मांग

आवेदक रामाश्रय तिवारी ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने केवल दो मुख्य आरोपियों पर FIR दर्ज की है, जबकि परिवार के अन्य सदस्य (आरोपी महिलाओं) पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी लगातार उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

रामाश्रय तिवारी ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा है कि वह 74 वर्षीय वृद्ध और गरीब हैं। उन्होंने मांग की है कि सभी नामजद आरोपियों (भूपेन्द्र, पुष्पेन्द्र, चन्द्रवती, कृष्णा, और विनीता) के खिलाफ शाहपुर थाना के अलावा किसी अन्य अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराकर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि कोई और अप्रिय घटना न हो।

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