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रीवा कोर्ट का फैसला – हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास, जुर्माने की भी सजा

Aaryan Puneet Dwivedi
2 Nov 2025 12:07 PM IST
रीवा कोर्ट का फैसला – हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास, जुर्माने की भी सजा
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रीवा जिले के मनगवां थाना क्षेत्र के हिनौती गांव में हुई हत्या के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। जानिए पूरा मामला और अदालत का फैसला।
🔹 मुख्य बातें (Highlights)
  • रीवा की अदालत ने तीन आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी ठहराया।
  • तीनों को आजीवन कारावास और आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई गई।
  • हत्या की घटना 17 मई को मनगवां थाना क्षेत्र के हिनौती गांव में हुई थी।
  • इलाज के दौरान घायल बुजुर्ग की संजय गांधी अस्पताल में मौत हुई थी।

हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास – रीवा कोर्ट का सख्त फैसला

रीवा कोर्ट ने एक पुराने हत्या के मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। मामला मनगवां थाना क्षेत्र के हिनौती गांव का है, जहां अजीत कोल पर आरोपियों ने शराब के पैसे मांगने को लेकर विवाद के बाद हमला कर दिया था। बीचबचाव करने आए उसके बाबा भारत कोल को भी गंभीर चोटें आईं, जिनकी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई।

कैसे हुई थी वारदात – शराब के पैसे को लेकर हुआ था विवाद

अभियोजन के अनुसार, 17 मई की रात अजीत कोल अपने घर के बाहर खाना खा रहा था। उसी समय गांव के बबन कोल, कुइटा कोल और शनि कोल वहां पहुंचे और उससे शराब पीने के लिए पैसे मांगे। जब अजीत ने पैसे देने से इनकार किया, तो तीनों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान जब बुजुर्ग भारत कोल ने बीचबचाव करने की कोशिश की, तो उन्हें भी बुरी तरह पीटा गया। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

जांच और अदालत की सुनवाई में क्या हुआ?

इस घटना के बाद मनगवां पुलिस ने पहले मारपीट का मामला दर्ज किया था। लेकिन भारत कोल की मौत के बाद इसे हत्या की धारा (धारा 302) में बदलकर चालान अपर सत्र न्यायालय रीवा में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और सबूतों के आधार पर तीनों आरोपियों की भूमिका साबित की।

न्यायालय ने क्या कहा अपने फैसले में?

14वें अपर सत्र न्यायाधीश ने सभी आरोपियों – बबन कोल, कुइटा कोल और शनि कोल – को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने कहा कि यह अपराध समाज में भय का माहौल बनाता है और ऐसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई आवश्यक है।

FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. यह मामला किस गांव से जुड़ा है?

यह मामला रीवा जिले के मनगवां थाना क्षेत्र के हिनौती गांव से संबंधित है।

2. अदालत ने कितने आरोपियों को सजा सुनाई?

अदालत ने तीन आरोपियों – बबन कोल, कुइटा कोल और शनि कोल – को आजीवन कारावास की सजा दी।

3. हत्या का कारण क्या था?

शराब पीने के लिए पैसे मांगने को लेकर हुए विवाद में यह हत्या हुई थी।

4. कौन सा न्यायालय ने फैसला सुनाया?

यह फैसला रीवा के 14वें अपर सत्र न्यायालय द्वारा सुनाया गया।

Aaryan Puneet Dwivedi

Aaryan Puneet Dwivedi

Aaryan Puneet Dwivedi is a senior editor and an experienced journalist who has been active in the news industry since 2013. He has extensive experience covering and editing news across multiple fields, including politics, national and international affairs, sports, technology, business, and social issues. He is a state-level accredited journalist recognized by the Madhya Pradesh government. Known for his in-depth understanding of news and current affairs, he focuses on delivering accurate, reliable, and reader-friendly information across all major news categories.

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