रीवा

रीवा न्यायालय का फैसलाः गांजा तस्करों को 14-14 वर्ष का सश्रम कारावास

Sanjay Patel
12 Oct 2023 6:45 AM GMT
रीवा न्यायालय का फैसलाः गांजा तस्करों को 14-14 वर्ष का सश्रम कारावास
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Rewa News: मध्यप्रदेश के रीवा जिले में दो साल पुराने गांजा तस्करी के मामले में अदालत द्वारा फैसला सुनाते हुए तस्करी में लिप्त आरोपियों को 14-14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

मध्यप्रदेश के रीवा जिले में दो साल पुराने गांजा तस्करी के मामले में अदालत द्वारा फैसला सुनाते हुए तस्करी में लिप्त आरोपियों को 14-14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपियों पर एक-एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

क्या है मामला

फैसले के संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक नीलग्रीव पाण्डेय ने बताया कि न्यायालय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट रीवा के पीठासीन न्यायाधीश विक्रम सिंह के न्यायालय में विचाराधीन एनडीपीएस प्रकरण क्र.42/2020 थाना हनुमना के अपराध क्र.90/2020 धारा 8, 20 (वी) स्वापक औषधि और मनह प्रभावी पदार्थ अधिनियम के आरोपी मुकेश कुमार सिंह तनय विक्रम सिंह उम्र 53 वर्ष निवासी नेपाली फार्म रायवाला देहरादून उत्तराखण्ड एवं विकासराय तनय कैलाशराय उम्र 23 वर्ष निवासी मोजीपुर फतूहा पटना विहार के विरुद्ध आरोप था कि अभियुक्तगण स्वापक औषधि और मनह प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8 (ब) का उल्लंघन कर अधिनियम की धारा 20 (वी) (।।-सी) सहपठित धारा 29, 25 का उल्लंघन कर दण्डनीय अपराध का आरोप सह अभियुक्त के साथ मिलकर बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध मादग पदार्थ गांजा का परिवहन करने का आपराधिक षड़यंत्र निर्मित किया और उसके अग्रशरण में 19 मार्च 20 को 16.30 बजे से 18.40 बजे के मध्य स्थान पिपराही जड़कुड़ मार्ग आदिवासी छात्रावास के पास पिपराही थाना हनुमना में आपराधिक मनोदशा के साथ बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के वाणिज्यिक मात्रा का 203 किलो 535 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा को विक्रय के उद्देश्य से अपने कब्जे में रखकर वाहन टैंकर क्रमांक एनएल 02, 2785 में परिवहित किया तथा उक्त दिनांक समय स्थान में अपने कब्जे के वाहन से आपराधिक मनोदशा के साथ 203 किलो 535 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा परिवहित किया जिस पर विचारण दौरान 13 साक्षी परीक्षित कराये गये। उभयपक्ष को सुना गया।

एक-एक लाख रुपए का लगाया अर्थदण्ड

अदालत ने उपरोक्त दोनों आरोपी मुकेश कुमार सिंह एवं विकासराय को धारा 20 (वी) (।।-सी) सहपठित धारा 29, 25 स्वापक औषधि मनह प्रभावी अधिनियम के अन्तर्गत दोषी पाते हुए 14-14 वर्ष का सश्रम कारावास व एक-एक लाख रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास पृथक से भुगतान होगा। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक नीलग्रीव पाण्डेय ने की। घटना मुताबिक शैलेन्द्र शर्मा एसडीओपी मउगंज में पदस्थ थे व हनुमना थाना प्रभारी जयन्त अगलावे को 19 मार्च 20 को मुखबिर सूचना मिली की अमिलिया सीधी तरफ से एक इण्डियन आयल ट्रक टैंकर जिसका नम्बर एनएल पासिंग है में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा भरकर चालक एवं उसके साथी द्वारा जड़कुड़ होते हुए हलिया उत्तर प्रदेश तरफ ले जाया जा रहा है। जिस पर बैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए हमराह स्टाफ बल सहित मुखबिर सूचना की तस्दीक व नाकेबंदी हेतु पिपराही जड़कुड रोड अदिवासी छात्रावास के पास पहुंचकर नाकाबंदी की गई जिस पर कुछ देर में ट्रक टैंकर क्रमांक एनएल 02, 2785 आया रोका गया व विधिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया तत्पश्चात टैंकर की तलाशी लेने पर उसमें तीन खण्ड बने थे जिसमें एक खण्ड में 37 पैकेट गांजा बरामद हुआ जिसकी पहचान व समरस कार्यवाही पश्चात तौल करने पर 2 क्विंटल 3 किलो 535 ग्राम जो करीब 2035350 रुपये का होना पाया गया। जिस पर विचारण दौरान न्यायालय में अतिरिक्त लोक अभियोजक नीलग्रीव पाण्डेय द्वारा न्यायालय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट रीवा पीठासीन न्यायाधीश श्री विक्रम सिंह के समक्ष 13 अभियोजन साक्षी परीक्षित व 53 दस्तावेज प्रमाणित कराये गये। जिस पर उभयपक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया अभियोजन का तर्क इस तरह के अपराध युवा पीढ़ी व पूरे समाज पर दुष्प्रभाव छोड़ रहे हैं। जिसे अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाय जिसमें न्यायालय ने उपरोक्त दण्डादेश सुनाया।

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