रीवा

लापरवाह बीएलओ और शिक्षक को रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने किया निलंबित, जानिए पूरा मामला...

Rewa Collector Pratibha Pal
x

Rewa Collector Pratibha Pal

विधानसभा क्षेत्र गुढ़ के मतदान केन्द्र क्रमांक 235 बरसैता में प्राथमिक शिक्षक आलोक शुक्ला को बीएलओ के रूप में 28 अक्टूबर 2023 से तैनात किया गया है।

रीवा: विधानसभा क्षेत्र गुढ़ के मतदान केन्द्र क्रमांक 235 बरसैता में प्राथमिक शिक्षक आलोक शुक्ला को बीएलओ के रूप में 28 अक्टूबर 2023 से तैनात किया गया है। श्री शुक्ला द्वारा बीएलओ के दायित्वों के निर्वहन में लगातार लापरवाही बरती गई। उनके द्वारा दिव्यांग तथा 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की सूची प्रस्तुत नहीं की गई। मतदाता सूची तैयार करने के कार्य में भी श्री शुक्ला द्वारा लापरवाही बरती गई।

इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने श्री आलोक शुक्ला प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक पाठशाला बरसैता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। यह कार्यवाही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत की गई है। श्री शुक्ला का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रीवा निर्धारित किया गया है। श्री शुक्ला को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

---------------------------

कलेक्टर ने लापरवाह शिक्षक को किया निलंबित

रीवा: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने लापरवाह शिक्षक श्री आर्यनंदन पाण्डेय शासकीय उमावि कोरावं को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। यह कार्यवाही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के तहत की गई है। निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण में उपस्थित न होने, निर्वाचन कार्यालय के आदेश का पालन न करने तथा संकुल प्राचार्य द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का उत्तर न देने पर उनके विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई है। निलंबन अवधि में श्री पाण्डेय का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जवा रहेगा। श्री पाण्डेय को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

Next Story